Edited By Nitika, Updated: 05 Aug, 2022 10:00 AM
झारखंड उच्च न्यायालय ने फिलहाल राज्य के सभी विभागों के अधिकारियों की पदोन्नति पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है।
रांचीः झारखंड उच्च न्यायालय ने फिलहाल राज्य के सभी विभागों के अधिकारियों की पदोन्नति पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है।
न्यायमूर्ति डॉ. एसएन पाठक की पीठ ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश जारी किया। इस याचिका में दावा किया गया है कि पुलिस विभाग के हाल के एक फैसले से सामान्य श्रेणी के कर्मचारियों की प्रोन्नति पाने की संभावनाएं बाधित होंगी।
बता दें कि मामले की सुनवाई की अगली तारीख 18 अगस्त है। अदालत ने तब तक राज्य में सभी विभागों में प्रोन्नति प्रक्रिया पर रोक लगा दी है।