JSSC कार्यालय के बाहर छात्रों ने किया प्रदर्शन, की CGL परीक्षा रद्द करने की मांग

Edited By Khushi, Updated: 01 Oct, 2024 01:00 PM

students demonstrated outside jssc office demanded cancellation

झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा पिछले सप्ताह आयोजित सीजीएल भर्ती परीक्षाओं को रद्द करने की मांग को लेकर हजारों अभ्यर्थियों ने बीते सोमवार को जेएसएससी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया।

रांची: झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा पिछले सप्ताह आयोजित सीजीएल भर्ती परीक्षाओं को रद्द करने की मांग को लेकर हजारों अभ्यर्थियों ने बीते सोमवार को जेएसएससी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया।

एक अधिकारी ने बताया कि किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए जेएसएससी कार्यालय के पास भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। राज्य के विभिन्न हिस्सों से एकत्र हुए छात्रों ने सामान्य योग्यताधारी स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा (जेजीजीएलसीसीई) में 'गलत साधनों के प्रयोग' का आरोप लगाया। सुबह से शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन जारी रहा। परीक्षाएं 21 और 22 सितंबर को 823 केंद्रों पर आयोजित की गयी थी। किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोकने के लिए दोनों दिन परीक्षा के दौरान मोबाइल इंटरनेट सेवाएं निलंबित की गई थीं। झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार द्वारा छात्रों की शिकायतों पर गौर करने के लिए आयोग को लिखे गए पत्र के मद्देनजर जेएसएससी ने भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी के आरोपों की जांच के लिए पिछले सप्ताह तीन सदस्यीय समिति गठित की थी।

एक आंदोलनकारी छात्र ने बताया कि हजारीबाग और रामगढ़ से सैकड़ों छात्रों ने रविवार को रांची के एएसएससी दफ्तर तक लगभग 100 किलोमीटर पैदल चलकर जुलूस निकाला। उन्होंने कहा, "हमें सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर होना पड़ा। यह सरकार एक भी परीक्षा निष्पक्ष आयोजित नहीं कर पाई।" छात्र नेता मनोज यादव ने दावा किया कि उन्होंने परीक्षा के दौरान हुई गड़बड़ी के सबूत तीन प्रारूपों में प्रस्तुत किए थे (लिखित, पेन-ड्राइव और सीडी) लेकिन अब जेएसएससी के अधिकारी कह रहे हैं कि सीडी खाली थी और उसमें कोई सामग्री नहीं थी। जेएसएससी ने रविवार को एक नोटिस में कहा कि आयोग को जो सीडी दी गई थी वह पूरी तरह से खाली थी। साथ ही छात्रों से कहा गया कि वे पेन ड्राइव के माध्यम से दिए गए साक्ष्य का मूल स्रोत दोपहर तीन बजे तक आयोग के कार्यालय में जमा करें। छात्रों के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए रांची जिला प्रशासन ने 26 सितंबर को आयोग कार्यालय के 100 मीटर के दायरे में बीएनएसएस की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है। यह आदेश दो अक्टूबर की रात 10 बजे तक प्रभावी रहेगा। 

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