बिहार के ठेकेदार हो जाएं सावधान! ग्रामीण सड़कों का रखरखाव नहीं करने पर होगी कड़ी कार्रवाई

Edited By Ramanjot, Updated: 12 Sep, 2024 11:40 AM

action will be taken against contractors who do not maintain rural roads

मुख्य सचिव ने आरडब्ल्यूडी के अधिकारियों से राज्य में सभी 65,000 किलोमीटर लंबी ग्रामीण सड़कों का निरीक्षण करने के लिए तुरंत अभियान शुरू करने और यह पता लगाने के लिए कहा कि संबंधित ठेकेदारों द्वारा सड़कों के किस हिस्से का रखरखाव नहीं किया जा रहा है।...

पटना: बिहार के मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा ने बुधवार को ग्रामीण निर्माण विभाग (आरडब्ल्यूडी) के अधिकारियों को निर्देश दिया कि ग्रामीण सड़कों का रखरखाव न करने वाले ठेकेदारों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जानी चाहिए। 

मुख्य सचिव ने आरडब्ल्यूडी के अधिकारियों से राज्य में सभी 65,000 किलोमीटर लंबी ग्रामीण सड़कों का निरीक्षण करने के लिए तुरंत अभियान शुरू करने और यह पता लगाने के लिए कहा कि संबंधित ठेकेदारों द्वारा सड़कों के किस हिस्से का रखरखाव नहीं किया जा रहा है। आरडब्ल्यूडी ने दोष दायित्व अवधि की अवधारणा तय की है, जिसके तहत ठेकेदार को पहले पांच वर्षों के लिए स्वयं द्वारा बनायी गयी ग्रामीण सड़क का रखरखाव करने और इस अवधि के दौरान पाई गई किसी भी कमी को ठीक करने की बाध्यता निर्धारित की गई है। राज्य सरकार के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग (आईपीआरडी) द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, "मुख्य सचिव ने बुधवार को राज्य में ग्रामीण सड़कों के रखरखाव और निर्माण पर एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें आरडब्ल्यूडी के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह और अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। 

15 दिनों के भीतर पूरा करें निरीक्षण अभियान
मुख्य सचिव ने आरडब्ल्यूडी के अधिकारियों को निर्देश दिया कि उन ठेकेदारों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जानी चाहिए जो स्वयं द्वारा निर्मित ग्रामीण सड़कों का रखरखाव करने में विफल रहते हैं।" मुख्य सचिव ने विभाग को राज्य में सभी 65,000 किलोमीटर लंबी ग्रामीण सड़कों का निरीक्षण करने के लिए तुरंत एक अभियान शुरू करने और यह पता लगाने के लिए कहा कि संबंधित ठेकेदारों द्वारा सड़कों के किस हिस्से का रखरखाव नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि निरीक्षण अभियान 15 दिनों के भीतर पूरा किया जाना चाहिए। आईपीआरडी के बयान में कहा गया है, "यदि अधिकारियों को ठेकेदारों की ओर से दोष दायित्व अवधि में स्पष्ट उल्लंघन मिलता है, तो संबंधित ठेकेदार को कार्य से हटाने की प्रक्रिया शुरू की जानी चाहिए।" 

बिहार में बिना पहुंच पथ का नहीं बनेगा कोई भी छोटा पुल
इस बीच, बिहार के आरडब्ल्यूडी मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि विभाग ने राज्य के ग्रामीण इलाकों में 26,000 किलोमीटर नई ग्रामीण सड़कें और 1,000 नए छोटे पुल बनाने का निर्णय लिया है। चौधरी ने संवाददाताओं से कहा, “राज्य में 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना और मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु निर्माण योजना के तहत राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 26,000 किलोमीटर नई सड़कों और 1,000 नए छोटे पुलों का निर्माण किया जाएगा” मंत्री ने यह भी कहा कि आरडब्ल्यूडी ग्रामीण इलाकों में नए छोटे पुलों के निर्माण के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) को अंतिम रूप दे रहा है। उन्होंने कहा, “अब से, बिना पहुंच पथ के कोई भी छोटा पुल नहीं बनाया जाएगा।” यह निर्णय कुछ घटनाओं के मद्देनजर लिया गया है, जहां बिना किसी पहुंच पथ या सड़क संपर्क के छोटे पुल का निर्माण किया गया था। 

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