NEET पेपर लीक केस में 5 अभियुक्तों की मुश्किलें बढ़ीं, CBI को मिली रिमांड....हो सकते हैं कई खुलासे

Edited By Ramanjot, Updated: 05 Jul, 2024 10:07 AM

cbi remand of five accused in neet question paper leak case

सीबीआई के विशेष न्यायिक दंडाधिकारी हर्षवर्धन सिंह की अदालत ने यह आदेश सीबीआई के आवेदन पर सुनवाई के बाद दिया है। सीबीआई ने धनबाद से गिरफ्तार किए गए अभियुक्त अमन सिंह को विशेष अदालत में पेश किया, जहां उसे न्यायिक हिरासत में लिया गया। इसके बाद सीबीआई...

पटना: केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) की बिहार में पटना स्थित एक विशेष अदालत ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) से आयोजित राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) 2024 के प्रश्न पत्र लीक मामले में पांच अभियुक्तों को पुलिस रिमांड पर हिरासती पूछताछ के लिए सीबीआई को सौंपे जाने का आदेश दिया। 

सीबीआई के विशेष न्यायिक दंडाधिकारी हर्षवर्धन सिंह की अदालत ने यह आदेश सीबीआई के आवेदन पर सुनवाई के बाद दिया है। सीबीआई ने धनबाद से गिरफ्तार किए गए अभियुक्त अमन सिंह को विशेष अदालत में पेश किया, जहां उसे न्यायिक हिरासत में लिया गया। इसके बाद सीबीआई ने एक आवेदन दाखिल कर इस अभियुक्त से हिरासती पूछताछ के लिए पुलिस रिमांड पर दिए जाने की प्रार्थना की। अदालत ने प्रार्थना स्वीकार करते हुए इस अभियुक्त को हिरासती पूछताछ के लिए 07 जुलाई 2024 तक के लिए सीबीआई को सौंपे जाने का आदेश आदर्श केंद्रीय कारागार बेउर के अधीक्षक को दिया है।

इसके साथ ही सीबीआई ने पुलिस रिमांड पर पूर्व से लिए गए अभियुक्त चिंटू उर्फ बलदेव, डॉ. एहसान उल हक, मोहम्मद इम्तियाज, जमालुद्दीन, मुकेश, आशुतोष और मनीष को न्यायालय में वापस किया और इन अभियुक्तों में से चिंटू उफर् बलदेव, डॉ. एहसान उल हक, मोहम्मद इम्तियाज और मोहम्मद जमालुद्दीन से आगे पूछताछ के लिए सीबीआई की ओर से एक आवेदन दाखिल कर विशेष लोक अभियोजक अमित कुमार ने इन्हें पुन: पुलिस रिमांड पर दिए जाने की प्रार्थना की। प्रार्थना स्वीकार करते हुए अदालत ने उपरोक्त चारों अभियुक्तो को भी हिरासती पूछताछ के लिए पुलिस रिमांड पर 04 जुलाई 2024 तक के लिए सीबीआई को सौंपे जाने का आदेश दिया। बाकी बचे तीन अभियुक्त मुकेश, आशुतोष और मनीष को विशेष अदालत ने वापस न्यायिक हिरासत में पटना के आदर्श केंद्रीय कारागार भेज दिया।

गौरतलाब है की केंद्र सरकार के आदेश के बाद सीबीआई ने इस मामले में पटना के शास्त्री नगर थाना में दर्ज प्राथमिकी संख्या 358/2024 के आधार पर अपनी प्राथमिकी आरसी 224 /2024 दिनांक 23 जून 2024 को भारतीय दंड विधान की धारा 120 बी, 406, 407, 408 और 409 के तहत दर्ज की है और मामले का अनुसंधान अपने हाथ में ले लिया है। विशेष अदालत में यह मामला आर सी 6 ई/ 2024 के रूप में दर्ज किया गया है। नीट 2024 की परीक्षा 05 मई 2024 को पूरे देश में एक साथ आयोजित की गई थी। पटना के विभिन्न विद्यालयों में भी परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। इसी दौरान पटना के शास्त्री नगर थानाध्यक्ष अमर कुमार ने उक्त परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने के आरोप में एक प्राथमिकी भारतीय दंड विधान की धारा 407,408,409 और 120 बी के तहत शास्त्री नगर थाना कांड संख्या 358/2024 के रूप में स्व लिखित बयान के आधार पर दर्ज कराई थी। बाद में मामला आर्थिक अपराध ईकाई को सौंप दिया गया था। इस मामले में पटना पुलिस ने कुल 18 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था।        
 

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