Edited By Swati Sharma, Updated: 02 Aug, 2024 01:03 PM
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधवा महिलाओं के बच्चों और अनाथ बच्चों के लिए सरकारी खजाने का मुंह खोल दिया है। नीतीश सरकार की एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है जिसमें विधवा महिलाओं के बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने में मदद मिलेगी। इस योजना का मुख्य मकसद...
पटना(विकास कुमार): मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधवा महिलाओं के बच्चों और अनाथ बच्चों के लिए सरकारी खजाने का मुंह खोल दिया है। नीतीश सरकार की एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है जिसमें विधवा महिलाओं के बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने में मदद मिलेगी। इस योजना का मुख्य मकसद उन बच्चों का समर्थन करना है जिनके पिता का निधन हो गया है और जिनकी मां विधवा है। इस योजना के तहत सरकार की ओर से हर महीने 4000 रुपए की राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जमा की जाती है।
नीतीश सरकार ने गरीब परिवार की विधवा महिलाओं और अनाथ बच्चों के हित में बहुत ही बढ़िया फैसला लिया है। जिन बच्चों के पिता अब इस दुनिया में नहीं हैं उनके पढ़ाई लिखाई और भरण पोषण के लिए नीतीश सरकार आगे बढ़कर मदद कर रही है। नीतीश बाबू ऐसे बच्चों को आर्थिक मदद देगी, जो अपनी मां के साथ रहते हैं और जिनकी उम्र 18 साल से कम है। यह मदद सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत दी जाएगी। इस योजना का फायदा पाने के लिए बच्चों को अपने जिले के बाल संरक्षण इकाई के दफ्तर में आवेदन करना होगा। आवेदन मिलने के बाद संबंधित अधिकारी खुद बच्चे के घर जाकर जांच करेंगे कि वाकई में उसे मदद की जरूरत है या नहीं। जांच में सब कुछ सही पाए जाने पर बच्चे और उसकी मां के संयुक्त बैंक खाते में हर महीने पैसे भेज दिए जाएंगे।
‘मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की इस योजना का लाभ लेने के नियम’
नीतीश सरकार ने इस योजना का लाभ लेने के लिए कुछ नियम बनाए हैं। सबसे जरूरी है कि परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर हो। अगर बच्चे के पिता की मृत्यु हो गई है और वह अपनी मां के साथ रहता है, तभी उसे यह मदद मिलेगी। इसके अलावा, परिवार की सालाना कमाई शहर में 95 हजार और गांव में 72 हजार रुपए से कम होनी चाहिए। एक मां के ज्यादा से ज्यादा दो बच्चों को ही इस योजना के तहत मदद मिलेगी। बच्चे को यह सरकारी मदद उसके 18 साल का होने तक, या फिर तीन साल तक, जो भी पहले हो, दी जाएगी। उदाहरण के लिए अगर कोई बच्चा 15 साल का है, तो उसे तीन साल तक यह मदद मिलेगी। लेकिन अगर कोई बच्चा 17 साल का है, तो उसे सिर्फ एक साल तक, यानी 18 साल तक का होने तक ही मदद मिलेगी।
किस परिवार को मिलेगा इस योजना का लाभ
विधवा महिलाएं-विधवा महिलाएं और उनके 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मिलेगा लाभ।
अनाथ बच्चे-वैसे बच्चे जिनके माता-पिता दोनों का निधन हो गया हो।
नीतीश सरकार हर महीने 4,000 रुपए की करेगी मदद
नीतीश सरकार इस योजना के तहत जरूरतमंद परिवार को हर महीने 4000 रुपए की मदद देगी। मदद पाने के लिए बच्चे और उसकी मां का संयुक्त बैंक खाता होना चाहिए। साथ ही, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र और आधार कार्ड भी जरूरी है।
योजना का लाभ लेने के लिए कौन-कौन से कागजात चाहिए?
इस योजना का लाभ लेने के लिए परिवार को निम्नलिखित प्रमाण पत्र जमा करने होंगे-
*आय प्रमाण पत्र
*बीपीएल सूची की छाया प्रति
*पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र
*बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र
*संयुक्त बचत खाता पासबुक
*आवेदक और बच्चे का फोटो
*मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी
*आधार कार्ड