BPSC 70वीं PT के रिजल्ट पर रोक लगाने से हाईकोर्ट का इनकार, छात्रों की याचिका पर 31 जनवरी को होगी अगली सुनवाई

Edited By Harman, Updated: 16 Jan, 2025 06:47 PM

patna high court on bpsc exam result

बता दें कि बीपीएससी मुद्दे को लेकर आज पटना हाई कोर्ट में बहस हुई। याचिकाकर्ता के वकील अशोक कुमार दुबे ने बताया कि कोर्ट द्वारा तय करते हुए कहा गया है कि 30 जनवरी तक जो पेटीशनर का आरोप है उसके अगेंस्ट काउंटर एफिडेविट फ़ाइल कीजिए। काउंटर सरकार और आयोग...

पटना: बीपीएससी 70वीं प्रारंभिक परीक्षा को रद्द कर दोबारा कराने और गड़बड़ी की शिकायत को लेकर दायर याचिका पर पटना हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। पटना हाईकोर्ट ने BPSC 70वीं पीटी के रिजल्ट पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। हाईकोर्ट ने 30 जनवरी से पहले BPSC को एफिडेविट देने को कहा है। इस मामले में अब 31 जनवरी को अगली सुनवाई होगी।

बता दें कि बीपीएससी मुद्दे को लेकर आज पटना हाई कोर्ट में बहस हुई। याचिकाकर्ता के वकील अशोक कुमार दुबे ने बताया कि कोर्ट द्वारा तय करते हुए कहा गया है कि 30 जनवरी तक जो पेटीशनर का आरोप है उसके अगेंस्ट काउंटर एफिडेविट फ़ाइल कीजिए। काउंटर सरकार और आयोग को फ़ाइल करना है। जैसे कि कई जगह पर जैमर नहीं था जो आरोप पेटीशनर के तरफ से लगे हैं उस पर अब काउंटर एफिडेविट मांगा गया है । 

इसके साथ ही अगर आयोग की जीत भविष्य में होती है तो आयोग द्वारा जो रिजल्ट जारी होगा उसको मान्य रखा जाएगा और अगर पेटीशनर की जीत होती है तो जो रिजल्ट आयोग द्वारा दिया गया है उसे रद्द कर दिया जाएगा ।


 

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