Edited By Harman, Updated: 03 Jan, 2025 10:24 AM
दिसंबर को आयोजित बीपीएससी पीटी में पटना के बापू परीक्षा केंद्र पर प्रश्न पत्र वितरण में देरी और हंगामे के चलते परीक्षा रद्द कर दी गई थी। अब पटना जिले में 22 परीक्षा केंद्रों पर 4 जनवरी को पुनर्परीक्षा आयोजित की जाएगी। वहीं इस संबंधी नया समाहरणालय...
पटना: 13 दिसंबर को आयोजित बीपीएससी पीटी में पटना के बापू परीक्षा केंद्र पर प्रश्न पत्र वितरण में देरी और हंगामे के चलते परीक्षा रद्द कर दी गई थी। अब पटना जिले में 22 परीक्षा केंद्रों पर 4 जनवरी को पुनर्परीक्षा आयोजित की जाएगी। वहीं इस संबंधी नया समाहरणालय भवन स्थित सभाकक्ष में आयोजित ब्रीफिंग में केन्द्राधीक्षकों, दण्डाधिकारियों, पुलिस पदाधिकारियों एवं अन्य पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए जिलाधिाकरी डॉ. सिंह ने कहा कि बीपीएससी की परीक्षाओं पर बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम, 1981 लागू है। यदि कोई उम्मीदवार इस उपबंध का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है तो उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उसके विरूद्ध आवश्यक कारर्वाई की जाएगी।
ब्रीफिंग में DM के निर्देश
डा.सिंह ने कहा कि परीक्षार्थियों के हित में यह आवश्यक है कि परीक्षा स्वच्छ वातावरण में एवं कदाचारमुक्त सम्पन्न हो। प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारियों तथा पुलिस पदाधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित की जाएगी कि परीक्षा केन्द्र के परिसर में किसी भी हालत में भीड़ या असामाजिक तत्व न जुटे। कदाचार की कोशिश करने या प्रश्रय देने वाले व्यक्तियों पर कठोरतम कारर्वाई की जाएगी। जिलाधिकारी एवं वरीय पुलिस अधीक्षक ने सभी केन्द्राधीक्षकों, दंडाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों को बिहार लोक सेवा आयोग, पटना से प्राप्त निदेशों का अक्षरश: अनुपालन करने को कहा है। उनकी यह जिम्मेवारी होगी कि परीक्षा स्वच्छ, कदाचाररहित एवं शांतिपूर्ण संचालित हो।
कदाचार रोकने के लिए सशस्त्र बलों की तैनाती
परीक्षा केन्द्रों पर परीक्षा अवधि में परीक्षा कार्य में संलग्न कर्मियों के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति का प्रवेश पूर्णत: वर्जित रहेगा। वीक्षकों का मुख्य दायित्व होगा कि उनके परीक्षा कक्ष में परीक्षा का संचालन स्वच्छ, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से कदाचाररहित हो। परीक्षा कार्य में संलग्न प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी एवं प्रतिनियुक्त वरीय पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षा केन्द्रों के केन्द्राधीक्षक को छोड़कर किसी भी वीक्षक/कर्मी के पास परीक्षा अवधि में मोबाईल न हो। केन्द्राधीक्षक को सिफर् कीपैड वाला एक मोबाईल (स्माटर्फोन रहित) लाने की अनुमति होगी। जिलाधिकारी एवं वरीय पुलिस अधीक्षक द्वारा परीक्षा को कदाचारमुक्त सुनिश्चित कराने एवं विधि-व्यवस्था संधारण के लिये 24 स्टैटिक दण्डाधिकारियों-सह-प्रेक्षको, 22 जोनल दण्डाधिकारिेयों तथा सात उड़नदस्ता दल की प्रतिनियुक्ति की गई है। इनके साथ पुलिस पदाधिकारियों एवं सशस्त्र बलों को भी लगाया गया है।
परीक्षा केन्द्र पर ससमय पर पहुंचने के निर्देश
साथ ही जिला नियंत्रण कक्ष में 14(चौदह) सुरक्षित दण्डाधिकारियों को मुस्तैद रखा गया है। सभी प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस बल संबंधित परीक्षा केन्द्र पर ससमय पहुँच जाएंगे एवं कार्य-समाप्ति तक अपने-अपने कर्त्तव्य पर बने रहेंगे। परीक्षा के सफल संचालन के लिये अपर जिला दण्डाधिकारी, विधि-व्यवस्था, पटना राजेश रौशन को सहायक संयोजक के रूप में नियुक्त किया गया है। कदाचाररहित परीक्षा के सफल संचालन के लिये श्री अमृत कुमार, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, शिक्षा, पटना को नोडल पदाधिकारी नामित किया गया है।
धारा 163 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा आदेश लागू होगा
जिलाधिकारी ने कहा कि संबंधित अनुमंडल दण्डाधिकारी परीक्षा के दिन परीक्षा की पूरी अवधि के लिए परीक्षा केन्द्रों के परिसर एवं बाहर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के दण्ड प्रक्रिया की धारा 163 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा आदेश लागू करेंगे। परीक्षार्थियों को किसी भी प्रकार की समस्या न हो यह सभी केन्द्राधीक्षक एवं प्रतिनियुक्त पदाधिकारीगण सुनिश्चित करें। यह परीक्षा राज्य के लिए प्रतिष्ठापूर्ण परीक्षा है। आयोग की ओर से निर्धारित मानक के अनुरूप परीक्षा संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन प्रतिबद्ध है।