नाबालिग से दुष्कर्म मामले में दोषी युवक को 10 वर्ष की कैद, 50 हजार रुपए जुर्माना

Edited By Ramanjot, Updated: 24 Nov, 2022 01:41 PM

10 years imprisonment for a youth convicted of raping a minor

विशेष न्यायाधीश सुरेंद्र प्रसाद ने मामले में सुनवाई के बाद पटना जिले के पालीगंज थाना क्षेत्र निवासी मोहम्मद सोहेल को पॉक्सो अधिनियम की धारा छह के तहत दोषी करार देने के बाद यह सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर दोषी को दो महीने की...

पटनाः बिहार में पटना व्यवहार न्यायालय स्थित बच्चों का लैंगिक अपराध से संरक्षण (पॉक्सो)अधिनियम की एक विशेष अदालत ने बालिका के साथ दुष्कर्म के मामले में दोषी युवक को 10 वर्ष के कारावास के साथ 50 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।

विशेष न्यायाधीश सुरेंद्र प्रसाद ने मामले में सुनवाई के बाद पटना जिले के पालीगंज थाना क्षेत्र निवासी मोहम्मद सोहेल को पॉक्सो अधिनियम की धारा छह के तहत दोषी करार देने के बाद यह सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर दोषी को दो महीने की कारावास की सजा अलग से भुगतनी होगी। वहीं, जुर्माना वसूल होने पर पीड़िता को दिया जाएगा। इसके साथ ही अदालत ने पीड़िता को मुआवजे के तौर पर पांच लाख रुपए दिए जाने का आदेश जिला विधिक सेवा प्राधिकार को दिया है।

मामले के विशेष लोक अभियोजक मोहम्मद गयासुद्दीन ने बताया कि दोषी ने वर्ष 2017 में पालीगंज थाना क्षेत्र में एक आठ वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म किया था। अभियोजन ने आरोप साबित करने के लिए 10 गवाहों का बयान न्यायालय में कलमबंद करवाया था।

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