नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की कठोर कैद, किराएदार की बेटी के साथ 3 महीने तक किया था रेप

Edited By Swati Sharma, Updated: 24 Oct, 2024 11:42 AM

20 years rigorous imprisonment to the accused in the rape case of a minor

बिहार में पटना की एक विशेष अदालत ने किराएदार की नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के मामले में मकान मालिक को बुधवार को 20 वर्षों के सश्रम कारावास के साथ ही 15 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।  बच्चों का लैंगिक अपराध से संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के...

पटना: बिहार में पटना की एक विशेष अदालत ने किराएदार की नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के मामले में मकान मालिक को बुधवार को 20 वर्षों के सश्रम कारावास के साथ ही 15 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।  

बच्चों का लैंगिक अपराध से संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के विशेष न्यायाधीश कमलेश चंद्र मिश्रा ने मामले में सुनवाई के बाद पटना के फुलवारी शरीफ थाना क्षेत्र स्थित ईसानगर के रहमत कॉलोनी निवासी जावेद मलिक को भारतीय दंड विधान और पॉक्सो अधिनियम की अलग-अलग धाराओं में दोषी करार देने के बाद यह सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर दोषी को एक वर्ष के कारावास की सजा अलग से भुगतनी होगी। पीड़िता की मृत्यु हो चुकी है, इसलिए अदालत ने उसके माता-पिता को मुआवजे के तौर पर चार लाख रुपये दिए जाने का आदेश जिला विधिक सेवा प्राधिकार को दिया है।      

अदालत में गवाही देने के बाद हो गई थी पीड़िता की मृत्यु
मामले के विशेष लोक अभियोजक सुरेश चंद्र प्रसाद ने बताया की दोषी ने अपने किराएदार की नाबालिग बच्ची के साथ लगभग तीन महीने तक दुष्कर्म किया था। मामले की प्राथमिकी वर्ष 2022 में पटना के फुलवारीशरीफ थाना में दर्ज की गई थी। इस मामले में आरोप साबित करने के लिए अभियोजन ने छह गवाहों का बयान अदालत में कलमबंद करवाया था। साथ ही 12 दस्तावेजी सबूत भी पेश किए थे। अदालत में गवाही देने के बाद पीड़िता की मृत्यु हो गई थी।
 

Related Story

Trending Topics

Afghanistan

134/10

20.0

India

181/8

20.0

India win by 47 runs

RR 6.70
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!