Edited By Swati Sharma, Updated: 13 Nov, 2024 09:43 AM
भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के अधिकारी संजीव हंस के खिलाफ दर्ज करोड़ों रुपए के अवैध धनशोधन के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के गिरफ्तार किए गए तीन और अभियुक्तों को मंगलवार को बिहार में पटना की एक विशेष अदालत ने न्यायिक हिरासत में लेते हुए जेल...
पटना: भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के अधिकारी संजीव हंस के खिलाफ दर्ज करोड़ों रुपए के अवैध धनशोधन के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के गिरफ्तार किए गए तीन और अभियुक्तों को मंगलवार को बिहार में पटना की एक विशेष अदालत ने न्यायिक हिरासत में लेते हुए जेल भेज दिया।
प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों ने मामले में गिरफ्तार किए गए चंडीगढ़ निवासी सुरेश कुमार सिंघला तथा उनके पुत्र वरुण कुमार सिंघला के अलावा पटना के बेऊर मुहल्ला निवासी पवन कुमार को मंगलवार को पटना स्थित ईडी की विशेष अदालत के न्यायाधीश सह प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रूपेश देव की अदालत में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड के लिए अधिकृत न्यायिक दंडाधिकारी के समक्ष पेश किया गया। अदालत ने इन अभियुक्तों को न्यायिक हिरासत में लेने के बाद जेल भेजे जाने का आदेश दिया गया। इस मामले में संजीव हंस और बिहार के झंझारपुर से पूर्व विधायक गुलाब यादव समेत कई लोग पहले से ही जेल में बंद हैं।
गौरतलब है कि ईडी आईएएस संजीव हंस के खिलाफ अवैध धनशोधन के मामले में जांच कर रही है। जांच के दौरान आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का मामला दर्ज किया गया। जांच के दौरान ही ईडी ने हंस और पूर्व विधायक यादव से लंबी पूछताछ की साथ ही कई स्थानों पर छापेमारी भी की और उसके बाद यादव एवं हंस को पटना में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मामला करोड़ों रुपये अवैध रूप से धनशोधन का है। अवैध धनशोधन निवारण अधिनियम के तहत प्रवर्तन निदेशालय इस मामले में मुकदमा संख्या ईसीआई 04/2024 दर्ज कर जांच कर रही है।