नीतीश कैबिनेट में 22 एजेंडों पर लगी मुहर: अवैध खनन पर अब 10 लाख तक का जुर्माना; बिहार पुलिस बनेगी अब हाईटेक

Edited By Mamta Yadav, Updated: 15 Oct, 2024 11:53 PM

22 agendas approved in nitish cabinet now fine up to 10 lakh on illegal mining

मंगलवार को सम्पन्न नीतीश मंत्रिपरिषद् की बैठक में कुल 22 एजेंडों पर निर्णय लिया गया। इस सन्दर्भ में मंत्रिपरिषद् की बैठक के बाद मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव, डॉ० एस० सिद्धार्थ ने सूचना भवन के प्रथम तल स्थित सभा कक्ष में प्रेस को...

Patna News: मंगलवार को सम्पन्न नीतीश मंत्रिपरिषद् की बैठक में कुल 22 एजेंडों पर निर्णय लिया गया। इस सन्दर्भ में मंत्रिपरिषद् की बैठक के बाद मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव, डॉ० एस० सिद्धार्थ ने सूचना भवन के प्रथम तल स्थित सभा कक्ष में प्रेस को संबोधित करते हुए सबसे पहले बताया कि ऊर्जा विभाग के अन्तर्गत राज्य की साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड अंतर्गत कैगूर और रोहतास जिलों के 177 बसावटों (132 गाँवों) के 21644 घरों को ग्रिड से विद्युतीकरण करने हेतु पुर्नोत्थान वितरण क्षेत्र योजना (Revamped Distribution Sector Scheme) अंतर्गत कुल प्रस्तावित राशि 117.80 करोड़ (एक सौ सतरह करोड़ अस्सी लाख) रूपये की योजना की स्वीकृति एवं इसके कार्यान्वयन हेतु भारत सरकार द्वारा स्वीकृत 117.80 करोड़ (एक सौ सतरह करोड़ अस्सी लाख) रूपये की 60:40 वित्तीय पोषण के तहत् 60% अर्थात् 70.68 करोड़ (सत्तर करोड़ अड़सठ लाख) रूपये केन्द्र सरकार से अनुदान स्वरूप एवं शेष राशि 47.12 करोड़ (सैंतालीस करोड़ बारह लाख) रूपये राज्य सरकार द्वारा साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड को हिस्सा पूँजी के रूप में इक्विटी स्वरूप उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान की गई।

खान एवं भूतत्व विभाग के अन्तर्गत बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) (संशोधन) नियमावली, 2024 की स्वीकति दी गई। गृह विभाग के अन्तर्गत नव अधिनियमित तीन आपराधिक कानूनों के प्रावधानों में वर्णित श्रव्य दृष्य इलेक्ट्रॉनिक साधनों के प्रयोग की विधिक अनिवार्यताओं के दृष्टिगत बिहार पुलिस के सभी अनुसंधानकर्ताओं को लैपटॉप एवं स्मार्टफोन प्रतिपूर्ति के आधार घर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कुल लागत राशि ₹190,63,20,000 (एक सौ नब्बे करोड़ तिरसठ लाख बीस हजार रू०) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। इसके लिए लैपटॉप हेतु 60000/- रूपये तथा स्मार्ट फोन हेतु 20000/- रूपये की प्रतिपूर्ति की जायेगी। भवन निर्माण विभाग के अन्तर्गत भवन निर्माण विभाग के अधीन बापू टॉवर, पटना के निर्बाध संचालन, समुचित रख-रखाव एवं अनुश्रवण हेतु गैर योजना गद में कुल ₹1,63,51,104/- (एक करोड़ तिरेसठ लाख इक्यावन हजार एक सौ चार रूपये) मात्र के अनुमानित वार्षिक व्यय पर निदेशक (संग्रहालय), बापू टॉवर, पटना के कार्यालय का गठन सहित आवश्यक कुल 20 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई।

जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत कर्मनाशा नदी पर निकृष पम्प नहर योजना का निर्माण कार्य, पुनरीक्षित प्राक्कलित राशि 8994.46 लाख रूपये (नवासी करोड़ चौरानवे लाख छियालीस हजार रूपये) की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति दी गई। जल संसाधन विभाग के ही तहत कुण्डघाट जलाशय योजना के निर्माण कार्य हेतु तृतीय पुनरीक्षित प्राक्कलित राशि रू० 270.3147 करोड़ (दो सौ सत्तर करोड़ एकतीस लाख सैंतालीस हजार रूपये) की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति दी गई। जल संसाधन विभाग के ही तहत जल संसाधन विभाग के अधीन मांग संख्या-49 के तहत मुख्य शीर्ष-4700-मुख्य सिंचाई पर पुंजीगत परिव्यय, उप मुख्यू शीर्ष-80-सामान्य, लघु शीर्ष-051-निर्माण, उप शीर्ष -0208-प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (उत्तर कोयल जलाशय परियोजना) विपत्र कोड-49-4700800510208 के अंतर्गत 49.8198 करोड़ रूपये (उनचास करोड़ इक्यासीलाख अन्ठानवें हजार रूपये) मात्र बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम प्राप्त करने की स्वीकृति दी गई। जल संसाधन विभाग के ही तहत कोशी-गेची अंतः राज्यीय लिंक परियोजना के अन्तर्गत पफेज-2 के तहत सर्वेक्षण एवं अन्वेषण कार्य सहित कार्यकारी विस्तृत योजना प्रतिवेदन तैयार करने के कार्य, जिसकी प्राक्कलित राशि रूपया 14,16,31,000/- (थीयाह करोड शोलह लाख इक्कतीस हजार रूपये) मात्र की प्रशारानिक एवं यारा की स्वीकृति दी गई।

स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत डा० जनार्दन प्रसाद शुकुमार, तत्कालीन क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, पटना प्रमण्डल, पटना के विरूद्ध सरकारी कार्यक्रम में कर्तव्य निर्वहन के दौरान शराब रोवन करने एव गैर महिला को अप्राधिकृत रूप से अपने आरक्षित कगरे में प्रश्रेय देने के आरोप में विभागीय संकल्प संख्या-052(9) दिनांक-28 10.2022 द्वारा अधिरोपित एवं संसूचित सरकारी सेवा से बर्खास्तगी की शारित को निरस्त करते हुए सेवा में पुनःस्थापित करने की स्वीकृति दी गई। स्वास्थ्य विभाग के ही ताहत डा० नादरा फातमा, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर अस्पताल, बांका को दिनांक 14.07.2016 से लगातार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में सरकारी सेवा से बर्खास्त करने की स्वीकृति दी गई।

स्वास्थ्य विभाग के ही तहत बिहार फार्मासिस्ट संवर्ग के मूल कोटि के पदों पर नियुक्ति एवं उनकी सेवा शर्तों के निर्धारण हेतु बिहार फार्मासिस्ट संवर्ग (संशोधन) नियमावली, 2024 के गठन की स्वीकृति दी गई। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के अन्तर्गत कार्य निरीक्षक संवर्ग के कर्मियों के सुव्यवस्थित प्रबंधन, नियुक्ति तथा सेवा शर्तों के विनियमन हेतु लोक स्वास्थ्य अभियंत्रणविभाग क्षेत्रीय कार्य निरीक्षक संवर्ग (गर्ती एवं सेवा शर्तें) नियमावली, 2024 की स्वीकृति दी गई। श्रग संसाधन विभाग के अन्तर्गत नये औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना योजना अन्तर्गत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, मोकामा की स्थापना हेतु कुल 43 (तैतालीस) पदों का सृजन वित्तीय वर्ष 2024-25 में करने की स्वीकृति एवं वित्तीय वर्ष 2024-25 में रूपये 125.00 लाख (एक करोड़ पच्चीस लाख) तथा वित्तीय वर्ष 2025-28 से रूपये 239.51 लाख (दो करोड़ उनतालीस लाख इक्यावन हजार) प्रति वर्ष की राशि की व्यय की स्वीकृति दी गई। सामान्य प्रशासन विभाग के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में बिहार निर्वाचन प्राधिकार पटना द्वारा राज्य के अधिकांश पैक्सों का निर्वाचन कराने के निमित्त कुल ₹18,64,03,000/- (अठारह करोड़ चौसठ लाख तीन हजार रूपये) मात्र की बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम की स्वीकृति दी गई। सामान्य प्रशासन विभाग के ही तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 में बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना को प्रतियोगी परीक्षाओं के निष्पादन हेतु कुल ₹6,00,00,000/-( करोड़ रूपये) मात्र की बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम की स्वीकृति दी गई।

सामान्य प्रशासन विभाग के ही तहत बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की अनुपस्थिति में वरिष्ठतम सदस्य को प्रशासनिक कर्तव्यों का प्रभार धारण करने की अवधि में रू० 200/- प्रतिमाह विशेष वेतन दिये जाने संबंधी प्रावधान को संशोधित करते हुए रू० 15,000/- प्रतिमाह विशेष वेतन दिये जाने हेतु बिहार लोक सेवा आयोग (सेवा की शर्तें) विनियमावली, 1960 के विनियम-8 में संशोधन की स्वीकृति दी गई। कृषि विभाग के अन्तर्गत बिहार कृषि सेवा, कोटि-3 (रसायन) के अन्तर्गत समूह -क एवं ख के पदों के सूजन एवं पुर्नगठन की स्वीकृति दी गई। कृषि विभाग के ही तहत बिहार कृषि सेवा, कोटि-5 (पौधा संरक्षण) के अन्तर्गत रामूह-क एवं ख के पदों के सूजन एवं पुर्नगठन की स्वीकृति दी गई। कृषि विभाग को ही तहत बिहार कृषि सेवा, कोटि-2 (कृषि अभियंत्रण) के अन्तर्गत समूहक एवं ख के पदों के राजन, प्रत्यर्पण राग्परिवर्तन करने की स्वीकृति दी गई। कृषि विभाग को ही तहत बिहार कृषि रोवा, कोटि-1 (शष्य) के अन्तर्गत समूह -क' एवं 'ख' के पदों वो सम्परिवर्तन करने की स्वीकृति दी गई। सामान्य प्रशासन विभाग के अन्तर्गत दरभंगा न्यायमंडल के अधीन बिरौल अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय में जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश न्यायालय की स्थापना हेतु जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश का 01 (एक) पद के सूजन की स्वीकृति दी गई। सामान्य प्रशासन विभाग के ही तहत बिहार उच्च न्यायिक सेवा (जिला न्यायाधीश कोटि) के स्वीकृत संवर्गीय पद बल के आधार पर प्रवर कोटि एवं अधिकाल वेतनमान में पदों का सम्परिवर्तन की स्वीकृति प्रदान की गई।







 

Related Story

Trending Topics

Afghanistan

134/10

20.0

India

181/8

20.0

India win by 47 runs

RR 6.70
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!