ट्रिपल मर्डर कांड में 21 साल बाद आया फैसला, कोर्ट ने 10 दोषियों को सुनाई उम्रकैद की सजा; 1-1 लाख रुपए का जुर्माना

Edited By Ramanjot, Updated: 14 Nov, 2024 05:14 PM

the verdict came after 21 years in the triple murder case

रोहतास जिले के संझौली थाने क्षेत्र की तिलाई गांव में 21 वर्ष पूर्व हुए ट्रिपल मर्डर कांड से जुड़े मामले में अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम शैलेश कुमार पंडा की कोर्ट ने 10 अभियुक्त को आजीवन कारावास के साथ-साथ एक-एक लाख जुर्माना की सजा सुनाई है। कोर्ट ने इस...

रोहतास (मिथिलेश कुमार): बिहार के रोहतास जिले में 21 साल पुराने चर्चित ट्रिपल मर्डर कांड में अहम फैसला आया है। कोर्ट ने इस मामले में 10 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। बता दें कि संझौली थानाक्षेत्र के तिलई गांव में 13 आरोपियों ने अपहरण करने के बाद गांव के खेत के बधार में तीन लोगों की गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी थी।

रोहतास जिले के संझौली थाने क्षेत्र की तिलाई गांव में 21 वर्ष पूर्व हुए ट्रिपल मर्डर कांड से जुड़े मामले में अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम शैलेश कुमार पंडा की कोर्ट ने 10 अभियुक्त को आजीवन कारावास के साथ-साथ एक-एक लाख जुर्माना की सजा सुनाई है। कोर्ट ने इस मामले में सुदामा पासवान, नाखून धोबी, त्रिभुवन बैठा, शिव पर्सन धोबी, शिवकुमार धोबी, मालिक राम, शलिक राम, जयेंद्र राम, बेचन महतो, छेदी धोबी सहित सभी को सजा सुनाई है। 

अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता अपर लोक अभियोजक अशोक बैठ के मुताबिक मामले की प्राथमिकी 21 वर्ष पूर्व संजौली थाना कांड संख्या-1/ 2003 के तहत दर्ज की गई थी। उन्होंने बताया कि इस मामले में घटना के सूचक बबन  सिंह के आवेदन के आधार पर 13 लोगों को आरोपित बनाया गया था। इसका ट्रायल सत्रवाद संख्या- 231/2003 में चल रहा था घटना 4 जनवरी 2003 को तिलई गांव के बाजार में शाम 6:00 बजे हुई थी। जहां पुराने जमीनी विवाद को लेकर मामले के 13 अभियुक्त के द्वारा मिलकर गांव के पिंटू सिंह, शिवाजी सिंह और विजय सिंह को किडनैप कर गांव के बधार में ले जाकर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। 

मामले के दो अभियुक्तों की ट्रायल के दौरान ही मौत हो गई थी। वहीं एक अभियुक्त भोला बैठा को कोर्ट ने पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में रिहा करने का आदेश जारी किया है अभियोजन पक्ष की तरफ से इस मामले में कुल 12 गवाहों की गवाही न्यायालय में दर्ज कराई गई थी। इसके बाद कोर्ट ने सभी अभियुक्त को सजा सुनाई है।
 

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