Edited By Ramanjot, Updated: 31 May, 2025 11:59 AM

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश (पंचम) राजेंद्र कुमार सिन्हा ने मामले में सुनवाई के बाद पटना के पाटलिपुत्रा थाना क्षेत्र स्थित मैनपुरा मुहल्ला निवासी सोनेलाल राय और धर्मेंद्र राय उर्फ डीके तथा बुद्धा कॉलोनी थाना क्षेत्र के मायावती कॉलोनी निवासी जगन्नाथ...
Bihar News: बिहार में पटना की एक सत्र अदालत ने पड़ोसी की हत्या के जुर्म में तीन दोषियों को सश्रम आजीवन कारावास के साथ ही 25-25 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। वहीं जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर दोषियों को छह-छह माह के कारावास की सजा अलग से भुगतनी होगी।
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश (पंचम) राजेंद्र कुमार सिन्हा ने मामले में सुनवाई के बाद पटना के पाटलिपुत्रा थाना क्षेत्र स्थित मैनपुरा मुहल्ला निवासी सोनेलाल राय और धर्मेंद्र राय उर्फ डीके तथा बुद्धा कॉलोनी थाना क्षेत्र के मायावती कॉलोनी निवासी जगन्नाथ राय को भारतीय दंड विधान की धारा 302/ 34 के तहत दोषी करार देने के बाद यह सजा सुनाई है।
मामले के अपर लोक अभियोजक ओमकार पांडे ने बताया कि 29 जुलाई 2021 को दोषियों ने अपने पड़ोस में रहने वाले सुरेंद्र राय को 10 हजार रुपए की चोरी का इल्जाम लगाने के बाद हाथ पैर बांधकर मारपीट कर घायल कर दिया था, जिसकी इलाज के क्रम में पटना चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल (पीएमसीएच) में मृत्यु हो गई थी।
मामले की प्राथमिकी पाटलिपुत्रा थाना कांड संख्या 378/ 2021 के रूप में मृतक के भाई सत्येंद्र कुमार के बयान पर दर्ज की गई थी। अभियोजन ने इस मामले में आरोप साबित करने के लिए सात गवाहों का बयान अदालत में कलम बंद करवाया था।