Edited By Ramanjot, Updated: 06 Nov, 2020 11:00 AM
बिहार विधान परिषद में कांग्रेस के सदस्य प्रेमचंद्र मिश्रा ने पिछले छह माह से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होने के बावजूद अशोक चौधरी और नीरज कुमार के मंत्री पद पर बने रहने को असंवैधानिक बताया है। साथ ही उन्होंने राज्यपाल से दोनों को तुरंत बर्खास्त करने...
पटनाः बिहार विधान परिषद में कांग्रेस के सदस्य प्रेमचंद्र मिश्रा ने पिछले छह माह से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होने के बावजूद अशोक चौधरी और नीरज कुमार के मंत्री पद पर बने रहने को असंवैधानिक बताया है। साथ ही उन्होंने राज्यपाल से दोनों को तुरंत बर्खास्त करने की मांग की है।
प्रेमचंद्र मिश्रा ने आज यहां कहा कि अशोक चौधरी और नीरज कुमार का विधान परिषद के सदस्य के तौर पर कार्यकाल छह मई 2020 को ही समाप्त हो गया है और अभी वह किसी भी सदन के सदस्य नहीं हैं। बावजूद इसके दोनों मंत्री के पद पर बने हुए हैं यह असंवैधानिक है। राज्यपाल को उन्हें तुरंत मंत्री के पद से बर्खास्त करना चाहिए। कांग्रेस नेता ने कहा कि यह सही है कि किसी भी सदन का सदस्य ना रहते हुए भी मुख्यमंत्री किसी को भी मंत्री बना सकते हैं तथा उस मंत्री के लिए पद की शपथ के छह माह के अंदर सदन का सदस्य होना अनिवार्य होता है लेकिन अब छह माह की समय सीमा भी समाप्त हो गई है। अब अशोक चौधरी का भवन निर्माण मंत्री और नीरज कुमार का सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री के पद पर बने रहना असंवैधानिक है।
मिश्रा ने कहा कि वैसे तो अशोक चौधरी और नीरज कुमार को 06 मई 2020 को ही विधान परिषद सदस्य का कार्यकाल समाप्त होने के बाद कायदे से मंत्री पद से इस्तीफा देकर नैतिक और संवैधानिक परंपरा का पालन करना चाहिए था। दरअसल छह माह के अंदर किसी सदन के सदस्य होने की अनिवार्यता नए मंत्री के लिए है न कि पुराने मंत्री के लिए। उन्होंने कहा कि खैर अब इसकी आड़ में मंत्री पद पर चिपके रहने का जुगाड़ भी अब उनके पास नहीं है इसलिए उन्हें खुद तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए नहीं तो राज्यपाल को उन्हें पद से बर्खास्त करना चाहिए।