बिहार सरकार द्वारा BPL परिवार के लोगों को अत्यंत सस्ती बिजली उपलब्ध कराने के लिए निर्धारित टैरिफ में से अधिकांश हिस्से पर दिया जा रहा अनुदान

Edited By Mamta Yadav, Updated: 26 Nov, 2024 08:52 PM

bihar government provides very cheap electricity to bpl families

बिजली उपभोक्ताओं को मासिक विपत्रीकरण हेतु टैरिफ का निर्धारण बिहार विद्युत विनियामक आयोग द्वारा किया जाता है। राज्य में बी०पी०एल० श्रेणी के कुल लगभग 59 लाख उपभोक्ता हैं जिसमें 10 लाख उपभोक्ताओं के द्वारा अपने परिसर में स्मार्ट मीटर लगाया गया है।...

Patna News: बिजली उपभोक्ताओं को मासिक विपत्रीकरण हेतु टैरिफ का निर्धारण बिहार विद्युत विनियामक आयोग द्वारा किया जाता है। राज्य में बी०पी०एल० श्रेणी के कुल लगभग 59 लाख उपभोक्ता हैं जिसमें 10 लाख उपभोक्ताओं के द्वारा अपने परिसर में स्मार्ट मीटर लगाया गया है। ऊर्जा विभाग के मंत्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव द्वारा बताया गया कि राज्य के बी०पी०एल० परिवार के लोगों को अत्यंत सस्ती बिजली उपलब्ध कराने के लिए निर्धारित टैरिफ (बिजली दर) में से अधिकांश हिस्से (73.4%) पर राज्य सरकार द्वारा अनुदान दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि बिहार में लोगों को पं० बंगाल और उत्तर प्रदेश जैसे बड़े पड़ोसी राज्यों की तुलना में सस्ती बिजली मुहैया करायी जा रही है।

राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना अन्तर्गत राज्य के विद्युत उपभोक्ताओं को वित्तीय वर्ष 2024-05 हेतु 15,343 करोड़ रूपये का अनुदान स्वीकृत किया गया है। इस प्रकार वी०पी०एल० श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए विनियामक आयोग द्वारा निर्धारित विद्युत दर रू0 7.42 प्रति यूनिट में से रू0 5.45 प्रति यूनिट का वहन राज्य सरकार द्वारा करते हुए इस श्रेणी के उपभोक्ताओं से मात्र रू0 1.97 प्रति यूनिट की दर से विपत्रीकरण किया जाता है।

उपभोक्ताओं को स्मार्ट प्रीपेड मीटर से रिचार्ज करने हेतु उनके आवास पर ही मीटर रीडर के द्वारा रिचार्ज की सुविधा के अतिरिक्त बिजली बिल कलेक्शन काउन्टर, पंचायत स्तर पर कार्यरत कॉमन सर्विस सेन्टर (सी०एस०सी०) स्मार्ट गीटर मोबाईल एप्प एवं अन्य विभिन्न ऑनलाईन माध्यम उपलब्ध है। प्रीपेड मीटर का बैलेन्स उपभोक्ता के 7 दिन के औसत खपत से कम होने पर एस०एम०एस० (SMS) के माध्यम से सूचना दी जाती है एवं बैलेन्स शून्य होने पर उपरान्त पुनः सूचना दी जाती है जिसके पश्चात ग्रामीण क्षेत्रों में पाँचवें दिन एवं शहरी क्षेत्र में तीसरे दिन सिर्फ कार्य दिवस को पूर्वाण 10 बजे से 02 बजे अपराह्ण तक ही विद्युत विच्छेदन होता है। इसके अलावे ग्रामीण क्षेत्र के उपभोक्ताओं के स्मार्ट प्रीपेड मीटर में ही पुश बटन की सुविधा दी गई है जिसे उपयोग कर उपभोक्ता 72 घंटे (3 दिन) तक निगेटिव बैलेन्स रहने पर भी अपना बिजली आपूर्ति चालू रख सकते हैं।

इसके अतिरिक्त विद्युत कम्पनियों द्वारा स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने से पहले उपभोक्ताओं को इसकी कार्य प्रणाली के बारे अवगत कराये जाने का निर्णय लिया गया है। इसके अन्तर्गत स्मार्ट प्रीपेड मीटर अधिष्ठापन के पूर्व उपभोक्ताओं को जागरूक करने हेतु व्यापक स्तर पर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। उपभोक्ताओं के परिसर में या सरकारी भवनों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर के साथ पुराने मीटर को भी रखा जा रहा है ताकि उपभोक्ता स्मार्ट प्रीपेड मीटर में हो रहे खपत की तुलना करते हुए वास्तविक खपत के विषय में संतुष्ट हो सके।

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