Edited By Harman, Updated: 15 Sep, 2024 01:35 PM
भू-सर्वेक्षण के लिए खतियान के सर्टिफाइड कागजात एकत्रित करने के लिए लोगों को बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन अब जमीन के आवेदन और खतियान को एकत्रित करने के लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्योंकि बिहार सरकार जमीन से जुड़ी कागजात...
पटना: भू-सर्वेक्षण के लिए खतियान के सर्टिफाइड कागजात एकत्रित करने के लिए लोगों को बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन अब जमीन के आवेदन और खतियान को एकत्रित करने के लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्योंकि बिहार सरकार जमीन से जुड़ी कागजात ऑनलाइन उपलब्ध करा रही है। अब लोग घर बैठे ही आवेदन कर दस्तावेज प्राप्त कर सकते हैं। विभाग के वेबसाइट पर लॉगिन कर आवेदन करना होगा और कुछ शुल्क का भुगतान करना होगा, जिसके बाद अपने जमीन सर्वे व चकबंदी खतियान की अभिप्रमाणित प्रति प्राप्त कर सकते हैं।
जाने कैसे करें आवेदन
जमीन से जुड़ा ऑनलाइन आवेदन के लिए बिहार सरकार की राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की वेबसाइट https://biharbhumi.co.in पर क्लिक करना होगा। जहां आपको एक फॉर्म मिलेगा और उसमें जमीन से जुड़ी सभी जानकारी भरनी होगी। फॉर्म भरते समय कुछ जरुरी डॉक्युमेंट्स की भी जरूरत पड़ेगी जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड इत्यादि। बता दें कि अब ज़िला भू- अभिलेखागार का चक्कर नहीं लगाने पड़ेगे। इस ऑनलाइन व्यवस्था से लोगों का समय और पैसा दोनों बचेगा। उन्हें अब बार-बार लंबी लंबी लाइनों में घंटों लगकर खड़ा नहीं होना पड़ेगा।
ज्ञात हो कि खतियान जमीन से संबंधित का एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है | इसमें जमीन के मालिक का नाम उसके पिता का नाम, मौजा का नाम, थाना नंबर, अंचल का नाम , जिला का नाम , राज्य का नाम , प्लॉट नंबर , जमीन की चौहद्दी , जमीन का दखल और दखल का स्वरूप और जमाबंदी नंबर आदि जानकारी उपलब्ध होती है |