Bihar Shikshak Niyamawali: इन विषय के डिग्रीधारियों को नहीं मिलेगा मौका, शिक्षक अभ्यर्थियों ने कही ये बात

Edited By Swati Sharma, Updated: 25 May, 2023 01:07 PM

bihar shikshak niyamawali degree holders of these subjects will not get a chance

बिहार में शिक्षक भर्ती के लिए नई नियमावली लागू होने के पहले दिन से ही इसका विरोध किया जा रहा हैं। हैं। ऐसे में अब विरोध और तेज होने वाला है। क्योंकि बताया जा रहा है कि नई नियमावली के तहत शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में बीबीए, बीसीए, बीटेक डिग्रीधारी को...

पटनाः बिहार में शिक्षक भर्ती के लिए नई नियमावली लागू होने के पहले दिन से ही इसका विरोध किया जा रहा हैं। हैं। ऐसे में अब विरोध और तेज होने वाला है। क्योंकि बताया जा रहा है कि नई नियमावली के तहत शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में बीबीए, बीसीए, बीटेक डिग्रीधारी को बाहर कर दिया गया है।

शिक्षक अभ्यर्थी सरकार के इस फरमान को बता रहे गलत
वहीं ऐसे में अब शिक्षक अभ्यर्थी सरकार के इस फरमान को गलत बता रहे हैं। टेक्निकल डिग्री धारकों का कहना है कि पहले ही की तरह उन्हें भी मौका दिया जाना चाहिए। बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में नियोजित शिक्षकों के द्वारा और बृहद स्तर पर प्रदर्शन किया जाएगा। गौरतलब हो कि बीपीएससी की तरफ से नई शिक्षक भर्ती नियमावली जारी होने के बाद से ही शिक्षक सड़कों पर हैं और इसका विरोध कर रहे हैं। बिहार सरकार के नए शिक्षक भर्ती नियमावली का विरोध नियोजित शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक संघ और सातवें चरण के शिक्षक अभ्यर्थी कर रहे हैं।

सरकार के द्वारा नियोजित शिक्षकों को दी गई चेतावनी
वहीं सरकार के द्वारा नियोजित शिक्षकों को चेतावनी दी गई है कि अगर कोई शिक्षक आंदोलन या प्रदर्शन में शामिल होता है तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सरकार के आदेश के बावजूद शिक्षक आंदोलन कर रहे हैं। सूत्रों के अनुसार, शिक्षक भर्ती नियमावली 2023 के तहत बहाली के लिए बीपीएससी के द्वारा परीक्षा का नोटिफिकेशन इसी महीने जारी होने की संभावना है। नोटिफिकेशन जारी होने बाद कई और चीजें अभ्यर्थियों को क्लीयर होगी।

क्या है नई नियमावली?
बिहार सरकार ने सातवें चरण के शिक्षक नियोजन के लिए नई नियमावली को अप्रैल माह में मंजूरी दी है। अब शिक्षकों की नियुक्ति बीपीएससी के माध्यम से होगी, जो राज्य स्तरीय परीक्षा लेगी। सीटीईटी, एसटीईटी और टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थी परीक्षा में अधिकतम 3 बार बैठ सकेंगे और वह बहाल शिक्षक सरकारी कर्मी कहलाएंगे।


 

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