गाय की मृत्यु के बाद इंश्योरेंस कंपनी ने नहीं दी बीमा राशि, किसान ने 5 सालों तक लड़ी कानूनी लड़ाई; फिर अदालत ने दुगुने कर दिलाए पैसे

Edited By Harman, Updated: 09 Apr, 2025 04:01 PM

company did not pay the insurance amount after the death of the cow

बिहार के औरंगाबाद में एक किसान को अपनी गाय की मृत्यु के बाद उसके बीमे की राशि लेने के लिए लगातार पांच साल की लंबी कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी। वहीं किसान का अपना हक प्राप्त करने के लिए किया गया संघर्ष एक मिसाल बन गया है।

Bihar News: बिहार के औरंगाबाद में एक किसान को अपनी गाय की मृत्यु के बाद उसके बीमे की राशि लेने के लिए लगातार पांच साल की लंबी कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी। वहीं किसान का अपना हक प्राप्त करने के लिए किया गया संघर्ष एक मिसाल बन गया है।

उपभोक्ता अदालत ने किसान के पक्ष में सुनाया फैसला

मामले के संबंध में किसान महेंद्र प्रसाद ने बताया कि उसने बैंक से 45,000 ऋण लेकर गाय खरीदी और उसका बीमा भी करवाया। लेकिन बीमा अवधि के दौरान गाय की मृत्यु हो गई। वहीं इंश्योरेंस कंपनी से बीमा की राशि लेने के लिए आवेदन किया तो कंपनी द्वारा नजरअंदाज कर दिया गया। जिसके बाद उसने उपभोक्ता अदालत का रूख किया। वहीं अदालत ने किसान के हित में फैसला सुनाते हुए कंपनी को बीमा राशि देने का आदेश दिया। कोर्ट ने इंश्योरेंस कंपनी को किसान को बीमा की राशि 83,833 रुपये का भुगतान करने का फैसला सुनाया। यह फैसला 6 महीने पहले ही दे दिया गया। लेकिन सारी प्रक्रिया पूरी करने में वक्त लग गया। जिसके बाद अब जाकर बीमा की क्लेम राशि का चेक पीड़ित किसान को इंश्योरेंस कंपनी ने सौंपा।    

वहीं किसान ने अदालत द्वारा उसके पक्ष में फैसला सुनाए जाने पर आभार प्रकट किया है। किसान का कहना है कि चाहे उसे 5 साल कड़ा संघर्ष करना पड़ा, लेकिन सच की जीत हुई। वह कोर्ट द्वारा सुनाए फैसला का सम्मान करता है। 

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