Edited By Harman, Updated: 10 Apr, 2026 04:35 PM

बिहार में राशन कार्ड धारकों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) को पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए सरकार लगातार कदम उठा रही है, और इसी क्रम में ई-केवाईसी (e-KYC) को अनिवार्य किया गया है। पहले इसके लिए 31 मार्च 2026 की...
Bihar News : बिहार में राशन कार्ड धारकों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) को पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए सरकार लगातार कदम उठा रही है, और इसी क्रम में ई-केवाईसी (e-KYC) को अनिवार्य किया गया है। पहले इसके लिए 31 मार्च 2026 की अंतिम तिथि निर्धारित की गई थी, लेकिन बड़ी संख्या में लाभार्थियों द्वारा प्रक्रिया पूरी न किए जाने के कारण सरकार ने अब राहत देते हुए समयसीमा बढ़ा दी है। ई-केवाईसी की नई डेडलाइन 30 अप्रैल, 2026 तय की गई है।
इस नई व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य फर्जीवाड़े पर रोक लगाना है। विभाग को ऐसी कई शिकायतें मिली थीं, जिनमें मृत व्यक्तियों के नाम पर राशन उठाने या एक ही आधार कार्ड से कई राशन कार्ड जोड़ने जैसी गड़बड़ियां सामने आई थीं। ई-केवाईसी के जरिए इन अनियमितताओं को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, ताकि केवल वास्तविक और जरूरतमंद लोगों को ही योजना का लाभ मिल सके।
यदि किसी लाभार्थी का नाम सूची से हट जाता है, तो उसका नाम डीलर की मशीन में भी दिखाई नहीं देगा, जिससे उसे राशन मिलना पूरी तरह बंद हो जाएगा। सभी राशन कार्ड धारकों को सलाह दी गई है कि वे समय रहते अपनी ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी कर लें, ताकि उन्हें किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े।
ई-केवाईसी लाभुकों की पहचान की तकनीकी प्रक्रिया है, जिसमें लाभुकों के बायोमेट्रिक ऑकड़ों जैसे हाथ की उंगलियां या आईरिस के माध्यम से उनकी पहचान आधार में मौजूद ऑकड़ों से सत्यापित की जाती है।