कोरोना से मृत लोगों के परिजनों को साढ़े चार लाख रुपए मुआवजा देगी बिहार सरकार

Edited By Ramanjot, Updated: 06 Jan, 2022 10:51 AM

dependents of people who died due to corona in bihar will get compensation

उपेंद्र नाथ पांडे ने कहा कि राज्य सरकार ने पिछले साल प्रत्येक मृतक के परिजनों को चार लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने का फैसला किया था जबकि केंद्रीय गृह मंत्रालय के एक निर्देश के अनुसार प्रत्येक लाभार्थी को 50000 रुपए अन्य राशि का भुगतान किया जाएगा।...

पटनाः बिहार में एक बार फिर हुए कोरोना विस्फोट को ध्यान में रखते हुए सरकार ने कोविड-19 के संक्रमण से मरने वाले लोगों के आश्रितों को साढ़े चार लाख रुपए मुआवजा देने का निर्णय लिया है। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के विशेष सचिव उपेंद्र नाथ पांडेय ने बुधवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद बताया कि सरकार ने इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है।

उपेंद्र नाथ पांडे ने कहा कि राज्य सरकार ने पिछले साल प्रत्येक मृतक के परिजनों को चार लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने का फैसला किया था जबकि केंद्रीय गृह मंत्रालय के एक निर्देश के अनुसार प्रत्येक लाभार्थी को 50000 रुपए अन्य राशि का भुगतान किया जाएगा। इसके लिए राज्य मंत्रिपरिषद ने बिहार आकस्मिकता कोष से 125 करोड़ रुपए जारी करने को बुधवार को मंजूरी दी।


विशेष सचिव ने बताया कि प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी स्व. कविराज रामलखन सिंह ‘बैद्य', शहीद नाथून प्रसाद यादव, स्व. शीलभद्र याजी, स्व. मोगल सिंह एवं स्व. डुमर प्रसाद सिंह के सम्मान में पटना जिले के बख्तियारपुर नगर परिषद क्षेत्र के अंतर्गत स्थापित प्रतिमा स्थल पर प्रत्येक वर्ष 17 जनवरी को राजकीय समारोह आयोजित किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।

पांडेय ने बताया कि बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 के आलोक में एक नए नगर निकाय का गठन एवं तीन नगर निकायों के क्षेत्र विस्तार की स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा बिहार पेशा कर नियमावली, 2011 में संशोधन तथा राज्य के राजस्व में वृद्धि के लिए बिहार ईख नियमावली-1978 में संशोधन को स्वीकृति दी गई है। बैठक में कुल छह प्रस्ताव स्वीकृत किए गए।

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