हत्या के मामले में पिता और पुत्र को आजीवन कारावास की सजा, 47 हज़ार रुपए का जुर्माना

Edited By Swati Sharma, Updated: 12 Feb, 2023 10:33 AM

father and son sentenced to life imprisonment in murder case

दरअसल, अनुसूचित जाति जनजाति मामलों के विशेष लोक अभियोजक शिव कुमार राम ने बताया कि मामला कोरान सराय से संबंधित है। जहां जमीनी विवाद में 10 जुलाई 2019 को असकरण पासवान की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।

बक्सरः बिहार के बक्सर की एक अदालत ने हत्या के मामले में पिता और पुत्र को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम संदीप सिंह की न्यायालय ने अभियुक्तों पर हत्या और आर्म्स एक्ट में अलग-अलग जुर्माना भी लगाया है। सजा सुनाए जाने के बाद दोनों आरोपियों को न्यायालय के आदेशानुसार केंद्रीय कारा में अपनी सजा भुगतने हेतु भेज दिया गया। 

जानिए पूरा मामला 
दरअसल, अनुसूचित जाति जनजाति मामलों के विशेष लोक अभियोजक शिव कुमार राम ने बताया कि मामला कोरान सराय से संबंधित है। जहां जमीनी विवाद में 10 जुलाई 2019 को असकरण पासवान की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। घटना को लेकर मृतक के भाई धनराज पासवान ने थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। मामले में थाना के लहना गांव का रहने वाला संजय दुबे और उसके बेटा मंटू दूबे को प्राथमिकी अभियुक्त बनाया गया था। इस मामले की सुनवाई में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल छह गवाहों की गवाही को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जहां उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त संजय दुबे एवं मंटू दुबे हत्या के मामले में दोषी पाए गए। 

आरोपी को आजीवन कारावास की सजा
न्यायाधीश ने अभियुक्त संजय दुबे पर आजीवन कारावास के साथ साथ 47 हज़ार रुपये का जुर्माना लगाया वहीं, मंटू दुबे पर 35 हजार का जुर्माना लगाया गया है। सरकारी अधिवक्ता के सहयोग में अधिवक्ता मनोज ठाकुर जबकि बचाव पक्ष की तरफ से अधिवक्ता रवि रंजन श्रीवास्तव मौजूद थे।

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