पूर्व दुश्मनी के चलते शख्स की पीट-पीटकर कर दी हत्या...अब 12 साल बाद कोर्ट ने दोषी को सुनाई ये सजा

Edited By Swati Sharma, Updated: 14 Dec, 2025 12:03 PM

murder accused gets life imprisonment in west champaran

Bettiah News: बिहार के पश्चिमी चम्पारण के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रभाकर दत्त मिश्रा ने एक हत्याकांड की सुनवाई पूरी करते हुए आरोपी अभियुक्त बलथर थाना के भौंरा निवासी सुग्रीव पटेल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

Bettiah News: बिहार के पश्चिमी चम्पारण के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रभाकर दत्त मिश्रा ने एक हत्याकांड की सुनवाई पूरी करते हुए आरोपी अभियुक्त बलथर थाना के भौंरा निवासी सुग्रीव पटेल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

इस मामले में सुनवाई के बाद न्यायाधीस मिश्रा ने अभियुक्त सुग्रीव को भारतीय दंड विधान की धारा-302 में दोषी पाते हुए आजीवन कारवास और दस हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई।

लोक अभियोजक राम नगीना प्रसाद ने बताया कि 15 जनवरी 2013 को वादी ने बिरेन्द्र प्रसाद, ग्राम-भौरा, थाना-बलथर, जिला-प. चम्पारण के पुत्र मुकेश कुमार को अभियुक्त सुग्रीव पटेल ने पूर्व दुश्मनी के कारण बुरी तरह से मारपीट कर जख्मी किया, जिससे मुकेश कुमार की मृत्यु हो गई। यह कांड स्पीडी ट्रायल में चयनित था। जिसकी सुनवाई पूरी करते हुए न्यायालय ने यह आदेश सुनाया। 

Related Story

Trending Topics

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!