Edited By Swati Sharma, Updated: 14 Dec, 2025 12:03 PM

Bettiah News: बिहार के पश्चिमी चम्पारण के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रभाकर दत्त मिश्रा ने एक हत्याकांड की सुनवाई पूरी करते हुए आरोपी अभियुक्त बलथर थाना के भौंरा निवासी सुग्रीव पटेल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
Bettiah News: बिहार के पश्चिमी चम्पारण के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रभाकर दत्त मिश्रा ने एक हत्याकांड की सुनवाई पूरी करते हुए आरोपी अभियुक्त बलथर थाना के भौंरा निवासी सुग्रीव पटेल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
इस मामले में सुनवाई के बाद न्यायाधीस मिश्रा ने अभियुक्त सुग्रीव को भारतीय दंड विधान की धारा-302 में दोषी पाते हुए आजीवन कारवास और दस हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई।
लोक अभियोजक राम नगीना प्रसाद ने बताया कि 15 जनवरी 2013 को वादी ने बिरेन्द्र प्रसाद, ग्राम-भौरा, थाना-बलथर, जिला-प. चम्पारण के पुत्र मुकेश कुमार को अभियुक्त सुग्रीव पटेल ने पूर्व दुश्मनी के कारण बुरी तरह से मारपीट कर जख्मी किया, जिससे मुकेश कुमार की मृत्यु हो गई। यह कांड स्पीडी ट्रायल में चयनित था। जिसकी सुनवाई पूरी करते हुए न्यायालय ने यह आदेश सुनाया।