Motihari News: दहेज के लिए पत्नी की बेरहमी से हत्या, कोर्ट ने पति को सुनाई उम्रकैद की सजा

Edited By Ramanjot, Updated: 04 Dec, 2025 10:20 AM

motihari news wife brutally murdered for dowry

न्यायालय ने यह सजा कोटवा (भोपतपुर ओपी ) थाना के जमुनिया गांव निवासी राजेश दास को सुनाई है। गोविंदगंज थाना क्षेत्र के बमनौली निवासी महावीर दास ने जमुनिया गांव निवासी राजेश दास से अपनी पुत्री मिथलेश की शादी की थी। राजेश एवं उसके परिजन मिथलेश को दहेज...

Motihari News: बिहार में पूर्वी चंपारण जिले की एक अदालत ने बुधवार को एक महिला की हत्या के मामले में उसके पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कमलेश चंद्र मिश्र ने दहेज को लेकर एक महिला की हत्या करने मामले में उसके पति को दोषी पाते हुए आजीवन करावास सहित 15 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है।

न्यायालय ने यह सजा कोटवा (भोपतपुर ओपी ) थाना के जमुनिया गांव निवासी राजेश दास को सुनाई है। गोविंदगंज थाना क्षेत्र के बमनौली निवासी महावीर दास ने जमुनिया गांव निवासी राजेश दास से अपनी पुत्री मिथलेश की शादी की थी। राजेश एवं उसके परिजन मिथलेश को दहेज के लिए प्रताड़ना किया करते थे। मिथलेश के पिता ने आरोप लगाया था कि 18 फरवरी 2022 को राजेश दास, कबूतरी देवी, गगनदेव दास, बंका दास, धर्मदेव दास ने उनकी पुत्री की गला दबाकर हत्या कर दी। आरोप के आधार पर भोपतपुर थाना काण्ड संख्या 49/2022 दर्ज किया गया।

अनुसंधानकर्ता ने एक आरोपी राजेश दास के विरुद्ध अंतिम प्रपत्र दाखिल किया। अपर लोक अभियोजक मोइनुल हक ने 14 गवाहों को न्यायालय में प्रस्तुत कर अभियोजन साक्ष्य रखा। दोनों पक्षों का दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने राजेश दास को आजीवन कारावास के साथ 15 हजार रुपए के अर्थदंड का फैसला सुनाया है। न्यायालय ने मिथलेश देवी के नाबालिग पुत्र एवं दो पुत्रियों को पीड़ित प्रतिकर अधिनियम के अंतर्गत अनुदान राशि देने का आदेश दिया है।

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