मूर्ति विसर्जन के दौरान पुलिस फायरिंग से मारे गए युवक के पिता को मिलेगा मुआवजा, HC का आदेश

Edited By Nitika, Updated: 07 Apr, 2021 06:54 PM

ordered of patna hc

बिहार के मुंगेर जिले में दुर्गा मूर्ति विसर्जन के दौरान पुलिस फायरिंग में मारे गए युवक को पिता को पटना हाईकोर्ट ने 10 लाख का मुआवजा देने का आदेश दिया है। साथ ही सीआईडी को जांच का आदेश दिया है।

 

पटनाः बिहार के मुंगेर जिले में दुर्गा मूर्ति विसर्जन के दौरान पुलिस फायरिंग में मारे गए युवक को पिता को पटना हाईकोर्ट ने 10 लाख का मुआवजा देने का आदेश दिया है। साथ ही सीआईडी को जांच का आदेश दिया है। हाईकोर्ट के सुपरविजन में जांच होगी। वहीं सभी पुलिस अधिकारियों और जवानों को तत्काल ट्रांसफर का आदेश जारी भी किया गया है।

पटना हाईकोर्ट के न्यायाधीश राजीव रंजन प्रसाद ने आदेश देते हुए कहा कि पूरे प्रकरण की जांच सीआईडी और एसआईटी ही करेगी लेकिन हाईकोर्ट मॉनिटर करेगा। साथ ही सीआईडी को 1 महीने के भीतर रिपोर्ट पेश कर जांच की अद्यतन स्थिति बतानी होगी। इतना ही नहीं 3 दिनों के अंदर उन सभी पुलिस को हटाना होगा, जो पिछले साल से आज तक बने हुए हैं। वहीं मुंगेर के एसपी और 8 पुलिस अधिकारी जो पहले एसआईटी में थे, उन्हें भी मुंगेर से हटाना होगा। मामले पर 1 महीने के बाद 6 मई को सुनवाई होगी।

बता दें कि 26 अक्टूबर को मूर्ति विसर्जन के दौरान हुए उपद्रव में अनुराग पोद्दार की मौत हो गई थी जबकि 8 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थेl पिता के बयान पर पुलिस वालों के खिलाफ कोतवाली में केस तो दर्ज किया गया था, लेकिन वे जांच की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं थेl
 

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