Edited By Swati Sharma, Updated: 10 Jul, 2025 11:10 AM

Bettiah Crime News: बिहार में पश्चिमी चंपारण जिले की एक अदालत ने हत्या के एक मामले में बुधवार को छह लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने दोषियों पर 70-70 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (द्वितीय) बिजेंद्र...
Bettiah Crime News: बिहार में पश्चिमी चंपारण जिले की एक अदालत ने हत्या के एक मामले में बुधवार को छह लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने दोषियों पर 70-70 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (द्वितीय) बिजेंद्र कुमार ने इनरवा थाना क्षेत्र के बारवा गांव निवासी शेख कयामुद्दीन की गोली मारकर हत्या करने के मामले में छह अभियुक्तों को दोषी पाते हुए उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषियों पर 70-70 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। सजायाफ्ता रवि पासवान, साधु पासवान, रंजन पासवान, लालू पासवान, इद्रीश मियां तथा अवधेश पासवान, इनरवा थाना क्षेत्र के बरवा गांव के रहने वाले हैं।
अपर लोक अभियोजक शीला मिश्रा ने बताया कि यह घटना 10 मार्च 2022 की है। इस संबंध में मृतक के भाई मोहम्मद इम्तियाज ने तीन महिला समेत नौ लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की थी। इनमें से तीन महिला की संलिप्तता इस कांड में नहीं पाई गई। उपरोक्त छह अभियुक्तों के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित किया गया था। इसी मामले की सुनवाई पूरी करते हुए अदालत ने यह सजा सुनाई है। जमीनी विवाद को लेकर शख्स की हत्या की गई थी।