Edited By Ramanjot, Updated: 24 Apr, 2022 04:58 PM
शीर्ष अदालत ने इस तथ्य को भी गंभीरता से लिया कि उच्च न्यायालय ने युवती को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया था। न्यायालय ने कहा, ''''हमारा स्पष्ट रूप से यह विचार है कि उच्च न्यायालय को अपनी संवैधानिक शक्तियों का त्याग नहीं करना चाहिए और यह...
नई दिल्ली/पटनाः उच्चतम न्यायालय ने पटना की 21 वर्षीया उस युवती को अग्रिम जमानत दे दी, जिसकी स्कूटी से शराब की नौ बोतलें मिलने के बाद बिहार पुलिस ने उसके खिलाफ मामला दर्ज किया था। घटना के समय उसकी स्कूटी उसका चचेरा भाई चला रहा था।
शीर्ष अदालत ने इस तथ्य को भी गंभीरता से लिया कि उच्च न्यायालय ने युवती को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया था। न्यायालय ने कहा, ''हमारा स्पष्ट रूप से यह विचार है कि उच्च न्यायालय को अपनी संवैधानिक शक्तियों का त्याग नहीं करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इस तरह के मामलों में अभियुक्त की व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा की जा सके।''
न्यायमूर्ति डी. वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की पीठ ने हाल में यह आदेश पारित किया। इससे पहले, छह जनवरी को पटना उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने युवती को जमानत देने से इनकार कर दिया था।