Edited By Ramanjot, Updated: 06 Dec, 2024 05:51 PM
अदालत ने 29 नवंबर को दोनों अभियुक्त को दोषी करार देते हुए जेल भेज दिया और सजा के बिन्दु पर सुनवाई और सजा निर्धारण के लिए शुक्रवार की तिथि निर्धारित की थी। अपर लोक अभियोजक अशोक कुमार भगत ने मामले के संबंध में बताया कि 10 अप्रैल 2013 को सकतपुर थाना...
Darbhanga News: बिहार में दरभंगा की एक अदालत ने जानलेवा हमले के मामले में दोषी युवक को पांच वर्ष की सजा सुनाई है। जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश (दशम) आदि देव की अदालत ने जानलेवा हमला के मामले शुक्रवार को सकतपुर थाना क्षेत्र के मदरिया गांव निवासी दिलीप यादव को भारतीय दंड विधान (भादवि) की धारा 307 में पांच वर्ष सश्रम कारावास और संतोष यादव को भादवि की धारा 324 में डेढ़ वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है।
अदालत ने 29 नवंबर को दोनों अभियुक्त को दोषी करार देते हुए जेल भेज दिया और सजा के बिन्दु पर सुनवाई और सजा निर्धारण के लिए शुक्रवार की तिथि निर्धारित की थी। अपर लोक अभियोजक अशोक कुमार भगत ने मामले के संबंध में बताया कि 10 अप्रैल 2013 को सकतपुर थाना क्षेत्र के मदरिया गांव के अरुण यादव अपने जीप से सवारी उतार कर अपने घर जा रहा था तो मूंग की खेती के लिए पंपिंग सेट से पानी निकाल कर प्लास्टिक के पाइप के माध्यम से सिचाई कर रहे दिलीप यादव का पाइप फट गया। पाइप फट जाने को लेकर हुए विवाद में दिलीप यादव ने कुदाल से और संतोष यादव ने भाला से अरुण यादव पर जानलेवा हमला किया। जिससे अरुण यादव घायल हो गया। जिसकी प्राथमिकी सकतपुर थाना में कांड संख्या- 23/13 दर्ज कराई गई।
भगत ने बताया कि सत्रवाद संख्या 167/15 में विचारण के दौरान नौ गवाहों की गवाही हुई। विचारण पश्चात अदालत ने अभियुक्त दिलीप यादव को भारतीय दंड विधान की धारा 307 में दोषी पाकर पांच वर्ष का सश्रम कारावास और तीन हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड नहीं चुकाने पर एक माह अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। वहीं, अभियुक्त संतोष यादव को भादवि की धारा 324 में दोषी पाकर डेढ़ वर्ष कारावास और दो हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड की राशि नहीं चुकाने पर 15 दिन अतिरिक्त कारावास भुगतने का प्रावधान किया गया है।