6 वर्षीय मासूम के साथ दुष्कर्म, कोर्ट ने दोषी को सुनाई 25 साल की सजा

Edited By Ramanjot, Updated: 28 Aug, 2026 12:19 PM

youth sentenced to 25 years of rigorous imprisonment for raping a minor girl

मामले के विशेष लोक अभियोजक नवल किशोर प्रसाद ने बताया कि मामला वर्ष 2023 का है। उन्होंने बताया कि दोषी ने एक 6 वर्षीय अबोध बालिका के साथ दुष्कर्म किया था।

पटना: बिहार की राजधानी पटना की एक विशेष अदालत ने एक अबोध बालिका से दुष्कर्म के जुर्म में एक युवक को 25 वर्षों के सश्रम कारावास की सजा के साथ 50 हजार रूपए का जुर्माना भी किया। 

बालकों का लैंगिक अपराध से संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो एक्ट) तथा दुष्कर्म के मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए गठित विशेष अदालत के न्यायाधीश दिनकर कुमार ने मामले में सुनवाई के बाद पटना जिले के बाढ़ थाना क्षेत्र स्थित मकसूद बिगहा गांव निवासी मोहम्मद इकबाल उर्फ समीर को पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत दोषी करार देने के बाद यह सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर दोषी को एक वर्ष के कारावास की सजा अलग से भुगतनी होगी। साथ ही अदालत ने पीड़िता को उसके बेहतर पुनर्वास के लिए चार लाख रुपयों का मुआवजा दिए जाने का आदेश जिला विधिक सेवा प्राधिकार को दिया है। 

मामले के विशेष लोक अभियोजक नवल किशोर प्रसाद ने बताया कि मामला वर्ष 2023 का है। उन्होंने बताया कि दोषी ने एक 6 वर्षीय अबोध बालिका के साथ दुष्कर्म किया था। उन्होंने बताया कि मामले की प्राथमिकी बाढ़ थाना में दर्ज की गई थी और इस मामले में आरोप साबित करने के लिए अभियोजन की ओर से सात गवाहों का बयान अदालत में कलम बंद करवाया गया था। 

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