Jharkhand News... मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ की बैठक

Edited By Khushi, Updated: 17 Oct, 2024 10:51 AM

chief electoral officer held a meeting with all recognized political parties

झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने कहा कि विधानसभा आम निर्वाचन की घोषणा के साथ ही राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है।

रांची: झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने कहा कि विधानसभा आम निर्वाचन की घोषणा के साथ ही राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। इस दौरान सभी राजनीतिक दलों एवं निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्याशियों के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा कुछ आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इसका अनुपालन कर स्वच्छ, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित होगा।

निर्वाचन प्रक्रिया में सभी के लिए समान अवसर प्राप्त हो, इस उद्देश्य से प्रत्येक प्रत्याशियों द्वारा निर्वाचन के दौरान 40 लाख रुपए की खर्च सीमा तय की गई है। प्रत्याशियों के खर्च में पारदर्शिता लाने के लिए खर्च के ब्योरा की पंजी जिला निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय में जमा करानी होती है। इस पंजी का जिला निर्वाचन पदाधिकारी के द्वारा उनके कार्यालय की वेबसाइट पर सार्वजनिक की जाती है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बुधवार को विधानसभा निर्वाचन के लिए आदर्श आचार संहिता लागू होने के उपरांत सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ बैठक कर रहे थे। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को बताया कि निर्वाचन आयोग द्वारा सुविधा एप्प बनाया गया है, जिसके इस्तेमाल से प्रत्याशियों द्वारा नामांकन प्रक्रिया में उपयोग होने वाले सभी आवेदनों को भरा जा सकता है। साथ ही नामांकन के दिन के लिए आरओ ऑफिस में अपॉइंटमेंट भी ली जा सकती है। इसके साथ इस माध्यम से अपना ब्यौरा भरने एवं एफिडेविट बनाने में भी सहायता प्राप्त होगी। उन्होंने कहा कि सी-विजिल एप के माध्यम से आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन मामलों पर त्वरित शिकायत भी दर्ज कर सकते हैं।

कुमार ने कहा कि सभी प्रत्याशियों से अपेक्षा की जाती है कि निर्वाचन संबंधित सभी निर्देशों को समझते हुए इससे अपने कार्यकर्ताओं को भी अवगत कराएं, जिससे निर्वाचन संबंधी व्यय की गणना में किसी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न न हो। उन्होंने कहा कि निर्वाचन के दौरान प्रत्याशियों द्वारा प्रचार-प्रसार, निर्वाचन प्रक्रिया, स्टार कैंपेनर, राजनीतिक दल आदि के लिए राज्य द्वारा कुछ नियम बनाए गए हैं, साथ ही भारत निर्वाचन आयोग द्वारा भी 'क्या करे, क्या नहीं करें' की निर्देशिका जारी की गई है। निर्वाचन के दौरान इनका अनुपालन एवं भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों का अनुपालन कर किसी प्रकार के संशय से बचा जा सकता है। इस अवसर पर सिस्टम एनालिस्ट एस एन जमील द्वारा निर्वाचन में उपयोग आने वाले ऑनलाइन एप्लीकेशन जैसे सी-विजिल, सुविधा एप्प, केवाईसी आदि प्रत्याशियों के उपयोग में आने वाले विभिन्न एप्लिकेशनों के इस्तेमाल के विषय में बिंदुवार जानकारी दी गई। इस मौके पर अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी डॉ. नेहा अरोड़ा, ओएसडी गीता चौबे, सहायक मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी देव दास दत्ता सहित विभिन्न मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। 

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