Edited By Diksha kanojia, Updated: 08 Apr, 2021 06:33 PM
जानकारी के अनुसार, न्यायमूर्ति डा. एस एन पाठक ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के उपरांत याचिका को खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि यह सरकार का नीतिगत फैसला है, उसे चुनौती नहीं दी जा सकती है। झारखण्ड उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका प्रणय कुमार राय और...
रांचीः झारखंड उच्च न्यायालय ने झारखण्ड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) की ओर से आयोजित की जाने वाली परीक्षा में अभ्यर्थियों के लिए उम्र सीमा का कट ऑफ डेट घटाने की मांग को लेकर दायर याचिका को बुधवार खारिज कर दिया।
जानकारी के अनुसार, न्यायमूर्ति डा. एस एन पाठक ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के उपरांत याचिका को खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि यह सरकार का नीतिगत फैसला है, उसे चुनौती नहीं दी जा सकती है। झारखण्ड उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका प्रणय कुमार राय और प्रवीण कुजूर ने दायर की थी। याचिका में कहा गया था कि साल 2020 में लोक सेवा परीक्षा के लिए जारी विज्ञापन में अभ्यर्थियों का कट ऑफ आफ डेट 2011 रखा गया था।
एक साल बाद झारखंड लोक सेवा आयोग की ओर से दोबारा संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा के लिए विज्ञापन निकाला गया, जिसमें उम्र की कट ऑफ डेट एक अगस्त 2016 रखा गया, ऐसे में बहुत बड़ी संख्या में अभ्यर्थी परीक्षा से वंचित हो जाएंगे।