झारखंड HC से गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे को बड़ी राहत, मारपीट मामले में दर्ज प्राथमिकी रद्द

Edited By Khushi, Updated: 15 Dec, 2025 06:21 PM

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रांची: मारपीट से जुड़े मामले में गोड्डा से भाजपा सांसद निशिकांत दुबे को बड़ी राहत मिली है। झारखंड हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ दर्ज देवघर जिले के मनोहरपुर थाना में दर्ज कांड संख्या 281/23 से संबंधित प्राथमिकी को रद्द कर दिया है।

रांची: मारपीट से जुड़े मामले में गोड्डा से भाजपा सांसद निशिकांत दुबे को बड़ी राहत मिली है। झारखंड हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ दर्ज देवघर जिले के मनोहरपुर थाना में दर्ज कांड संख्या 281/23 से संबंधित प्राथमिकी को रद्द कर दिया है।

यह मामला कथित रूप से गौ तस्कर के साथ मारपीट से जुड़ा हुआ था, जिसमें सांसद निशिकांत दुबे को अभियुक्त बनाया गया था। प्राथमिकी दर्ज होने के बाद सांसद निशिकांत दुबे ने इस मामले को चुनौती देते हुए झारखंड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उनकी ओर से दाखिल क्रिमिनल याचिका पर हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की एकल पीठ में सुनवाई हुई।

सुनवाई के दौरान निशिकांत दुबे की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत पल्लव और अधिवक्ता पार्थ जालान ने पक्ष रखा और प्राथमिकी को दुर्भावनापूर्ण बताते हुए इसे रद्द करने की मांग की। 

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