'मंईयां सम्मान योजना' पर नहीं लगेगी रोक, झारखंड High Court ने दायर याचिका की खारिज

Edited By Harman, Updated: 15 Nov, 2024 09:29 AM

there will be no ban on maiyaan samman yojana

झारखंड हाई कोर्ट का मंईयां सम्मान योजना को लेकर गुरूवार को बड़ा फैसला आया है। मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के खिलाफ दायर जनहित याचिका को झारखंड उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया है।

रांची: झारखंड हाई कोर्ट का मंईयां सम्मान योजना को लेकर गुरूवार को बड़ा फैसला आया है। मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के खिलाफ दायर जनहित याचिका को झारखंड उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश एमएस रामचंद्र राव और न्यायमूर्ति दीपक रौशन की बेंच ने याचिका पर सुनवाई की। 

बता दें कि सिमडेगा के रहने वाले विष्णु साहू द्वारा जनहित याचिका दाखिल की गई थी। इस जनहित याचिका में दलील दी गई है कि चुनाव से पहले सरकार ने मतदाताओं को लुभाने के लिए इस तरह की योजना शुरू की है। मामले में राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन और अधिवक्ता पीयूष चित्रेश ने दलीलें पेश की गई।

वहीं फैसला आने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ट्वीट किया है और कहा है कि "राज्य की मंईयां जीत गई। तानाशाह हार गया पर लड़ाई जारी है। मंईयां के ख़िलाफ़ अब ये सुप्रीम कोर्ट जाएँगे -पर मैं आपका भाई, आपका बेटा वहाँ भी इन्हें हराएगा जय मंईयां, जय जय झारखंड।"

इधर झारखंड मुक्ति मोर्चा के ट्विटर हैंडल से भी एक पोस्ट किया गया है जिसमें कहा गया है कि "जीत गई जीत गई। राज्य की सारी मंईयां जीत गई। हाई कोर्ट में तानाशाह मंईयां के ख़िलाफ़ केस हार गई। अब कभी वे मंईयां के तरफ़ नज़र उठा कर नहीं देखेंगे। अब से 21 दिन बाद हर राज्य की हर बहन के खाते में हर महीने 2500,साल के पूरे 30,000 राज्य के बहनों की आर्थिक आज़ादी-मंईयां सम्मान!"
 

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