Bihar Cabinet: जमीन सर्वे को लेकर नीतीश सरकार का बड़ा फैसला, कैबिनेट की बैठक में कुल 33 एजेंडों पर लगी मुहर

Edited By Ramanjot, Updated: 03 Dec, 2024 05:01 PM

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Bihar Cabinet: मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव, डॉ. एस. सिद्धार्थ ने सूचना भवन के प्रथम तल स्थित सभा कक्ष में प्रेस वार्ता को संबोधित किया। डॉ. एस. सिद्धार्थ ने सबसे पहले बताया कि पटना के पाटलिपुत्र स्टेडियम के...

Bihar Cabinet: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish kumar) की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में कुल 33 एजेंडों पर मुहर लगी। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इनमें सबसे खास बिहार में चल रहे जमीन सर्वे को लेकर फैसला आया है। दरअसल, बिहार सरकार ने जमीन सर्वे की अवधि को एक बार फिर 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। 

मंत्रिपरिषद की बैठक के दौरान जो निर्णय लिए गए वो निम्न प्रकार हैं:-

  • मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव, डॉ. एस. सिद्धार्थ ने सूचना भवन के प्रथम तल स्थित सभा कक्ष में प्रेस वार्ता को संबोधित किया। डॉ. एस. सिद्धार्थ ने सबसे पहले बताया कि पटना के पाटलिपुत्र स्टेडियम के बगल में 1.60 एकड़ जमीन को बिहार सरकार 99 साल के लीज पर शंकरा आई फाउंडेशन इंडिया को 1 रूपये मात्र की टोकन राशि पर उपलब्ध करा रही है। शंकरा आई फाउंडेशन इंडिया मुफ्त में लोगों का आंख का इलाज करेगी। 
     
  • राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अन्तर्गत बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त (संशोधन) नियमावली, 2024 की स्वीकृति दी गई।
     
  • पर्यटन विभाग के अन्तर्गत सहरसा जिलान्तर्गत मत्स्यगंधा झील एवं उस के पास पर्यटकीय सुविधाओं के विकास हेतु राशि 98,65,79,300/- रूपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
     
  • पर्यटन विभाग के ही तहत कैमूर जिलान्तर्गत करमचट इको-टूरिज्म एंड एडवेंचर हब के विकास हेतु राशि 49,73,33,440/-  रूपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
     
  • शिक्षा विभाग के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 से "महादलित, दलित एवं अल्पसंख्यक अति पिछड़ा वर्ग अक्षर आंचल योजना' कार्यक्रम के संचालन हेतु योजना को स्थापना एवं अन्य प्रतिबद्ध व्यय मद से राज्य स्कीम मद में स्थानान्तरण की स्वीकृति एवं चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में उक्त योजना के कार्यान्वयन हेतु राज्य स्कीम मद से कुल अनुमानित व्यय 890.14 करोड़ की स्वीकृति दी गई।
     
  • स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत राज्य के सभी राजकीय आयुर्वेदिक / होमियोपैथिक / यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पतालों के अन्तःवासी रोगियों (Indoor Patients) के उपचार अवधि के दौरान शुद्ध एवं पोषक भोजन की व्यवस्था हेतु बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन समिति (जीविका) द्वारा सम्पोषित सामुदायिक संगठन, यथा-"दीदी की रसोई" की स्वीकृति दी गई।
     
  • सामान्य प्रशासन विभाग के अन्तर्गत बिहार लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) नियमावली, 2024 के प्रारूप में स्वीकृति दी गई।
     
  • वित्त विभाग के अन्तर्गत बिहार वित्त (संशोधन) नियमावली, 2024 (The Bihar Finance (Amendment) Rule, 2024) एवं तत्संबंधी अधिसूचना प्रारूप की स्वीकृति दी गई।
     
  • वित्त विभाग के ही तहत स्कीमों की स्वीकृति हेतु शक्तियों के प्रत्यायोजन से संबंधित विस्तृत दिशा-निर्देश एवं तत्संबंधी संकल्प प्रारूप की स्वीकृति दी गई।
     
  • भवन निर्माण विभाग के अन्तर्गत मंत्री आवासन परिसर, गर्दनीबाग, पटना के निर्माण हेतु 78,28,59,300.00 मात्र की घटनोत्तर पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
     
  • ऊर्जा विभाग के अन्तर्गत नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड के क्षेत्राधीन विभिन्न जिला अंतर्गत कुल 42 अद्द 33/11 के.भी., 2 x 10 एमवीए क्षमता के नए विद्युत शक्ति उपकेन्द्र के निर्माण हेतु 454.53 करोड़ रूपये की नई योजना की स्वीकृति दी गई।
     
  • ऊर्जा विभाग के ही तहत नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं.लि. के क्षेत्राधीन 74 अद्द 33 के.भी. फीडर को एसीएसआर वुल्फ कंडक्टर से आर एंड एम करने हेतु 135.67 करोड़ रूपये की नई योजना की स्वीकृति दी गई। 
     
  • ऊर्जा विभाग के ही तहत नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं.लि. के क्षेत्राधीन विभिन्न अंचलों के अंतर्गत कुल 295.60 किमी के 29 अद्द 33 के. वी. नए लाईन के निर्माण हेतु 82.55 करोड़ रूपये की नई योजना की स्वीकृति दी गई।
     
  • पथ निर्माण विभाग के अन्तर्गत पथ प्रमंडल, हिलसा अन्तर्गत हिलसा-नूरसराय पथ (किमी. 0.00 से किमी. 18.98 तक) कुल 18.98 किमी का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य कुल ₹13999.07 लाख रूपये के अनुमानित लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
     
  • पथ निर्माण विभाग के ही तहत पथ प्रमंडल सुपौल अंतर्गत रेनोभेसन वर्क ऑफ इण्डों-नेपाल बॉर्डर रोड सरायगढ़ (गरढ़िया चौक) से रिफ्युजी कॉलोनी (किमी. 0.00 से 27.95 एवं किमी. 32.65 से 46.035, कुल लम्बाई 41.335 किमी एवं चौड़ाई 7.00 मी.) कार्य हेतु रू. 3434.345 लाख रूपये मात्र के अनुमानित व्यय पर प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
     
  • शिक्षा विभाग के अन्तर्गत राधिका सिन्हा इन्स्टीच्यूट एवं सच्चिदानंद सिन्हा लाईब्रेरी, (राज्य पुस्तकालय) पटना के (G+7) नव भवन निर्माण हेतु रू०-67,60,47,000=00 मात्र की राशि की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
     
  • जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत दोन शाखा नहर के 0.00 किमी. से 93.75 किमी. तक पुनर्स्थापन कार्य, प्राक्कलित राशि रू. 7640.95 लाख मात्र है, की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति दी गई।
     
  • जल संसाधन विभाग के ही तहत पुराने गोआवारी वीयर के स्थान पर नये गेटेड आरसीसी वीयर का निर्माण कार्य। प्राक्कलित राशि रू. 9680.26 लाख मात्र है, की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति दी गई।
     
  • गृह विभाग (कारा) के अन्तर्गत मंडल कारा, अरवल के निर्माण हेतु भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना से प्राप्त पुनरीक्षित प्राक्कलन / प्रस्ताव के आलोक में अनुमानित लागत १ 38,31,21,000 की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
     
  • ग्रामीण विकास विभाग के अन्तर्गत स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) / लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान अंतर्गत 5,635 ग्राम पंचायतों में ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित गतिविधियों के सफलतापूर्वक परिचालन हेतु एक वर्ष के लिए (1 जनवरी, 2025 से 31 दिसम्बर, 2025 तक) राज्य योजना से 354.8 करोड़ रूपये व्यय की स्वीकृ ति दी गई।
     
  • ग्रामीण विकास विभाग के ही तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अंतर्गत संविदा पर नियोजित कर्मियों के मानदेय भुगतान हेतु केन्द्रांश मद में प्राप्त कम राशि 139,00,00,000/- की राज्य संसाधन द्वारा पूर्ति किये जाने की स्वीकृति दी गई।
     
  • सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग के अन्तर्गत सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग में जन-सम्पर्क एजेंसी (P.R. Agency) का चयन Quality and Cost Based Selection (QCBS) पद्धति के आधार पर निविदा द्वारा किये जाने की स्वीकृति दी गई।
     
  • सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग के ही तहत सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग में सोशल मीडिया एजेंसी का चयन Quality and Cost Based Selection (QCBS) पद्धति के आधार पर निविदा द्वारा किए जाने की स्वीकृति दी गई।
     
  • स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना के अन्तर्गत बिहार परिचारिका संवर्ग नियमावली-2019 को निरस्त करते हुए "बिहार परिचारिका संवर्ग नियमावली-2024" को स्वीकृत एवं लागू करने की स्वीकृति दी गई।
     
  • स्वास्थ्य विभाग के ही तहत स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना के अन्तर्गत बिहार उपचर्या शिक्षण संवर्ग नियमावली-2019 को निरस्त करते हुए "बिहार उपचर्या शिक्षण संवर्ग नियमावली-2024" को स्वीकृत एवं लागू करने की स्वीकृति दी गई।
     
  • जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत जल संसाधन विभाग, बिहार के कार्यों के निष्पादन में तकनीकी परामर्श प्रदान करने हेतु अभियंता प्रमुख / मुख्य अभियंता के समकक्ष 01 (एक) तकनीकी परामर्शी (वेतन स्तर-13ए/14 में) के गैर संवर्गीय पद का आदेश निर्गत की तिथि से दो वर्षों के लिए अस्थायी रूप से सृजन करने की स्वीकृति दी गई।
     
  • शिक्षा विभाग के अन्तर्गत जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा में कुल 08 स्नातकोत्तर विभागों में 24 शिक्षक एवं 08 शिक्षकेत्तर कर्मी के पद यानि 32 पद तथा भोला प्रसाद सिंह महाविद्यालय, भोरे, गोपालगंज में 14 शिक्षक एवं 10 शिक्षकेत्तर कर्मी के पद यानि 24 पद; बीएमए कॉलेज, बहेड़ी में 12 शिक्षक के पद एवं मुरारका कॉलेज, भागलपुर में 04 शिक्षक के पद अर्थात शिक्षक के कुल 54 (चौवन) पद तथा शिक्षकेत्तर कर्मियों के कुल 18 (अठारह) पद यानि कुल 72 (बहत्तर) पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई।
     
  • विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अन्तर्गत डा. एपीजे अब्दुल कलाम साईंस सिटी सोसायटी के अधीन अभियंत्रण / तकनीकी सलाहकार का एक पद तथा विज्ञान सलाहकार का एक पद अर्थात कुल दो (2) अतिरिक्त पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई।
     
  • लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के अन्तर्गत लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के अंतर्गत पम्प ऑपरेटर संवर्ग का कुल 821 स्वीकृत पदों में से कुल-493 पदों को प्रत्यर्पित कर उसके स्थान पर कार्य निरीक्षक (यांत्रिक) का कुल-493 पद सृजित करते हुए उक्त पद का कार्य एवं दायित्व निर्धारण करने तथा पम्प ऑपरेटर संवर्ग के शेष-328 पदों को विभागीय स्वीकृत्यादेश ज्ञापांक-1532 दिनांक-26.12.2023 के आलोक में अंचल स्तरीय पम्प ऑपरेटर एवं इलेक्ट्रीशियन (भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियमावली, 2014 में वर्णित पद सोपान के अनुरूप पुनर्गठित करने की स्वीकृति दी गई।
     
  • राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अन्तर्गत राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा संचालित विभिन्न ऑनलाइन सेवाओं के अंतर्गत ई-हस्ताक्षर सेवा (E-Sign Service) हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 से अगले तीन वर्षों तक के लिए प्रगत संगणन विकास केन्द्र (Centre For Development of Advanced Computing C-DAC) को बिहार वित्त नियमावली, 2005 के नियम-131 ज्ञ (ङ) के तहत नामांकन के आधार पर चयन किए जाने की स्वीकृति दी गई।
     
  • कृषि विभाग के अन्तर्गत बिहार कृषि सेवा, कोटि-8 (माप एवं तौल) के समूह 'क' एवं समूह 'ख' के पदों का सृजन, सम्परिवर्तन एवं उत्क्रमण की स्वीकृति दी गई।
     
  • राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अन्तर्गत बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्यक्रम के अन्तर्गत हवाई सर्वेक्षण हेतु चयनित एजेंसी का पूर्व में वर्ष 2012-13 में निविदा के माध्यम से निर्धारित दर 14994/- प्रति वर्ग कि०मी० को अवशेष कार्यों के लिए पुनरीक्षित करते हुए 27600/- प्रति वर्ग किमी. किए जाने एवं दर पुनरीक्षण के फलस्वरूप पुनरीक्षित योजना लागत 142317.17 लाख रूपये मात्र की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति तथा पुनरीक्षण के कारण अंतर राशि 10329.81 लाख रूपये का वहन राज्य योजना (राज्यांश) मद से किए जाने की स्वीकृति दी गई।
     
  • कृषि विभाग के अन्तर्गत बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर को वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य स्कीम अंतर्गत स्थापना एवं विकास संबंधी कार्यों के लिए 7973.50 लाख (उनासी करोड़ तिहत्तर लाख पचास हजार) रू. सहायक अनुदान की स्वीकृति दी गई।

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