Edited By Swati Sharma, Updated: 14 Jun, 2024 11:52 AM
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बिहार के उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने खान एवं भूतत्व विभाग के अपर मुख्य सचिव मिहिर कुमार सिंह, सचिव सह निदेशक सहित अन्य अधिकारियों के साथ बैठक कर विभाग के अंदर सुधार की प्रक्रिया को लागू करने का निर्देश दिया। उन्होंने सही काम करने वाले को...
पटना: बिहार के उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने खान एवं भूतत्व विभाग के अपर मुख्य सचिव मिहिर कुमार सिंह, सचिव सह निदेशक सहित अन्य अधिकारियों के साथ बैठक कर विभाग के अंदर सुधार की प्रक्रिया को लागू करने का निर्देश दिया। उन्होंने सही काम करने वाले को परेशान न करने और गलत काम करनेवाले को बचाने एवं प्रोत्साहन नहीं देने का ध्यान रखने हेतु अधिकारियों को निर्देश दिया।
अवैध खनन एवं परिवहन का प्रश्रय देने वाले पदाधिकारियों पर होगी कार्रवाई
इसके साथ ही जांचोपरान्त अधिकारी के प्रतिवेदन पर त्वरित कार्रवाई करते हुए अवैध खनन एवं परिवहन को बढ़ावा देने के मामले में लखीसराय जिला के खनिज विकास पदाधिकारी रणधीर कुमार को निलंबित करने का आदेश दिया है। ये मुंगेर जिला के भी अतिरिक्त प्रभार में थे। खान एवं भूतत्व विभाग को मुंगेर जिलान्तर्गत हेमजापुर, सफिया सराय थानान्तर्गत लघु खनिज, बालू के अवैध परिवहन की सूचना पर गठित निदेशक, खान एवं भूतत्व विभाग द्वारा प्रतिवेदन पर सरकार ने निलंबन की कार्रवाई की है।
उल्लेखनीय है कि विभाग को मिली गुप्त सूचना के आधार पर मुंगेर जिला में छापेमारी कर कुल 46 वाहनों को पकड़ा गया, जिसमें से 06 वाहन ई-चालान के साथ थे, पर ओवरलोडेड थे एवं 40 वाहन बिना ई-चालान के थे। उन वाहनों पर कुल राशि-1,42,00,000/- रुपये (एक करोड़ बियालीस लाख रुपये) शमन शुल्क अधिरोपित किया गया। विभागीय प्रतिवेदन के अनुसार वर्णित क्षेत्र में 40 वाहन बिना ई-चालान के थे। आरोप है कि थाना एवं जिला में पदस्थापित विभागीय अधिकारी द्वारा नियमित जांच नहीं करने और सांठ-गांठ करने के कारण यह अनियमितता धड़ल्ले से की जा रही है।
'जिन ढ़ाबों से वाहन जब्त किए उन्हें भी अवैध परिवहन का कारक माना जाएगा'
उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने आदेश दिया है कि अवैध खनन एवं परिवहन मामलों में दर्ज प्राथमिकी की जाच आर्थिक अपराध ईकाई से कराई जाए। यदि विभागीय कर्मी इस अनियमितता को बढ़ावा देते हैं। उनकी पहचान कर उनपर कार्रवाई करने का भी निर्णय लिया गया है। सिन्हा ने कहा कि जिन ढ़ाबों से वाहन जब्त किए उन्हें भी अवैध परिवहन का कारक माना जाएगा। संबंधित समाहर्ता स्पष्टीकरण पूछकर आवश्यक कार्रवाई करेंगे। सिन्हा ने कहा कि जिन घाटों से ई-चालान निर्गत हुए और वाहन ओवरलोडेड पाए गए, उन बालू घाटों पर भी कार्रवाई हेतु समाहर्ता को निर्देश दिया गया है।