नशे की हालत में पिता ने 15 वर्षीय बेटी के साथ किया दुष्कर्म, अब कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा

Edited By Ramanjot, Updated: 04 Aug, 2026 12:43 PM

father r ped his 15 year old daughter while intoxicated

पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने मंगलवार को बताया कि पुलिस ने जांच के बाद विजय राम के विरुद्ध अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया।

UP News: बलिया की एक अदालत ने नाबालिग बेटी के साथ बलात्कार करने के तकरीबन साढ़े तीन माह पुराने मामले में आरोपी 60 वर्षीय पिता को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 

अभियोजन पक्ष के अनुसार सुखपुरा थाना क्षेत्र के एक गांव में 15 वर्षीय लड़की गत 11 अप्रैल की रात को घर पर सो रही थी, तभी उसके पिता विजय राम ने नशे की हालत में उसके साथ दुष्कर्म किया था। पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने मंगलवार को बताया कि पुलिस ने जांच के बाद विजय राम के विरुद्ध अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। 

पुलिस अधीक्षक ने बताया कि बाल यौन उत्पीड़न संरक्षण अधिनियम से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए नियुक्त विशेष न्यायाधीश की अदालत ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सोमवार को आरोपी विजय राम को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 50 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई। 

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