"बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई तो हम हस्तक्षेप करेंगे", SIR पर बोला सुप्रीम कोर्ट; 12 और 13 अगस्त को होगी अगली सुनवाई

Edited By Ramanjot, Updated: 29 Jul, 2025 02:31 PM

if there is large scale irregularity we will intervene  supreme court said on

याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने एक बार फिर आरोप लगाया कि अगस्त में प्रकाशित होने वाली मसौदा सूची से लोगों को बाहर रखा जा रहा है। चुनाव आयोग द्वारा 1 नंबर पर मतदान करने से वे अपना महत्वपूर्ण मतदान का...

Bihar Voter List SIR: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि चुनाव आयोग (EC) एक संवैधानिक संस्था है और यह कानून के अनुसार कार्य करने वाला माना जाता है, लेकिन अगर बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) में बड़े पैमाने पर लोगों के नाम छूटे हैं, तो अदालत हस्तक्षेप करेगी। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ ने बिहार में चुनाव आयोग की विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर विचार करने के लिए समयसीमा तय की और कहा कि इस मुद्दे पर सुनवाई 12 और 13 अगस्त को होगी।

याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने एक बार फिर आरोप लगाया कि अगस्त में प्रकाशित होने वाली मसौदा सूची से लोगों को बाहर रखा जा रहा है। चुनाव आयोग द्वारा 1 नंबर पर मतदान करने से वे अपना महत्वपूर्ण मतदान का अधिकार खो देंगे। भूषण ने कहा कि चुनाव आयोग ने एक बयान जारी किया है कि 65 लाख लोगों ने एसआईआर प्रक्रिया के दौरान गणना फॉर्म जमा नहीं किए हैं क्योंकि वे या तो मर चुके हैं या स्थायी रूप से कहीं और चले गए हैं। उन्होंने दलील दी कि इन लोगों को सूची में शामिल होने के लिए नए सिरे से आवेदन करना होगा। 

"यदि कोई गड़बड़ी हुई, तो अदालत के संज्ञान में लाएं"
न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा, "भारत का चुनाव आयोग, एक संवैधानिक प्राधिकारी होने के नाते, कानून के अनुसार कार्य करने वाला माना जाता है। यदि कोई गड़बड़ी हुई है, तो आप अदालत के संज्ञान में लाएं। हम आपकी बात सुनेंगे।" न्यायमूर्ति बागची ने भूषण से कहा, "आपकी आशंका है कि 65 लाख से ज़्यादा मतदाता मसौदा सूची में शामिल नहीं होंगे। अब चुनाव आयोग मतदाता सूची में सुधार की मांग कर रहा है। हम एक न्यायिक प्राधिकारी के रूप में इस प्रक्रिया की समीक्षा कर रहे हैं। यदि बड़े पैमाने पर लोगों को सूची से बाहर रखा जाता है, तो हम तुरंत हस्तक्षेप करेंगे। आप 15 ऐसे लोगों को सामने लाएं जिनके बारे में वे कहते हैं कि वे मृत हैं, जबकि वे जीवित हैं।" 

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