Edited By Geeta, Updated: 16 Mar, 2025 04:12 PM

Sarvjan Pension Yojana Jharkhand: अगर आप झारखंड के निवासी हैं और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही ‘सर्वजन पेंशन योजना’ (Sarvjan Pension Yojana) के बारे में नहीं जानते तो आज हम आपको इस योजना के बारे में बताने जा रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही...
Sarvjan Pension Yojana Jharkhand: अगर आप झारखंड के निवासी हैं और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही ‘सर्वजन पेंशन योजना’ (Sarvjan Pension Yojana) के बारे में नहीं जानते तो आज हम आपको इस योजना के बारे में बताने जा रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही ‘सर्वजन पेंशन योजना’ के तहत जरूरतमंद लोगों को सरकार हर महीने 1,000 रुपए की सहायता राशि देती है। बता दें कि, इस योजना की शुरूआत वर्ष 2021 में की गई थी।
क्यों शुरू की गई सर्वजन पेंशन योजना की शुरूआत । Sarvjan Pension Yojana
झारखंड सरकार ने राज्य के जरूरतमंद लोगों को आर्थिक सहायता देने के लिए सर्वजन पेंशन योजना (Sarvjan Pension Yojana ) की शुरूआत की थी। इस योजना के तहत विभिन्न वर्गों के लोगों को सरकार द्वारा प्रतिमाह 1000 रुपए की पेंशन दी जाती है। बता दें कि, महीने की 5 तारीख को योजना की राशि लाभुक के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाती है।
किसे मिलता है Sarvjan Pension Yojana का लाभ;-
योजना का लाभ मुख्यतः 4 वर्गों के लोगों को ही मिलता है। जिसमें 60 वर्ष या इससे अधिक उम्र के वृद्ध को इसका लाभ मिलता है। वहीं 18 वर्ष या इससे अधिक उम्र की निराश्रित महिला/विधवा या 5 वर्ष या इससे अधिक उम्र के दिव्यांगजन या फिर एचआइवी/एड्स पीड़ित मरीज को इस योजना का लाभ मिलता है।
Sarvjan Pension Yojana का लाभ लेने के लिए कैसे करें आवेदन
अगर आप इस योजना के लिए योग्य हैं तो आपके पास इसके लिए आधार कार्ड, आयु प्रमाण पत्र, वोटर आईडी कार्ड, विधवा के लिए पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, दिव्यांगजनों के लिए दिव्यांगता संबंधी प्रमाण पत्र, एचआइवी/एड्स पीड़ितों के लिए एआरटी/ एआरडी प्राप्त करने संबंधी चिकित्सा प्रमाण पत्र होना जरूरी है। अगर आपके पास ये सभी दस्तावेज मौजूद है तो आपको सबसे पहले प्रखंड विकास पदाधिकारी या अंचल अधिकारी के कार्यालय से आवेदन पत्र प्राप्त करना होगा। इसके बाद आवेदन पत्र में मांगी गई जानकारी तो भरें। इसके बाद जरूरतमंद दस्तावेजों को आवेदन पत्र के साथ अटैच करें। दस्तावेज अटैच करने के बाद अब अपना आवेदन ग्रामीण क्षेत्र में प्रखंड विकास प्राधिकारी और शहरी क्षेत्र में अंचल अधिकारी के पास जमा कर दें। वहीं अगर आप ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो इसके लिए झारसेवा पोर्टल पर जाकर स्वयं पंजीकरण करना होगा। वहीं आप अपने नजदीकी सीएससी या जन सुविधा केंद्र के माध्यम से भी इस योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं।