Edited By Ramanjot, Updated: 05 Aug, 2026 09:27 AM

नोटिफिकेशन के अनुसार, स्थायी राज्य सरकारी कर्मचारियों के अलावा, बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता राज्य द्वारा संचालित और राज्य-सहायता प्राप्त स्कूलों के टीचिंग और नॉन-टीचिंग स्टाफ के साथ-साथ वैधानिक निकायों, सरकारी उपक्रमों, पंचायतों (पंचायत कर्मचारियों सहित),...
West Bengal DA Hike: पश्चिम बंगाल वित्त विभाग ने राज्य सरकार के कर्मचारियों को इस साल 1 अक्टूबर से 38 प्रतिशत की दर से बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता (DA) देने का नोटिफिकेशन जारी किया है। राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए 38 प्रतिशत महंगाई भत्ते की घोषणा पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री स्वप्न दासगुप्ता ने की थी। पत्रकार से राजनेता बने दासगुप्ता ने 22 जून को पश्चिम बंगाल विधानसभा में वित्त वर्ष 2026-27 के लिए अपने बजट प्रस्ताव पेश करते हुए यह घोषणा की थी।
इन कर्मचारियों को मिलेगा बढ़ा हुआ DA
नोटिफिकेशन के अनुसार, स्थायी राज्य सरकारी कर्मचारियों के अलावा, बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता राज्य द्वारा संचालित और राज्य-सहायता प्राप्त स्कूलों के टीचिंग और नॉन-टीचिंग स्टाफ के साथ-साथ वैधानिक निकायों, सरकारी उपक्रमों, पंचायतों (पंचायत कर्मचारियों सहित), नगर निगमों, नगर पालिकाओं और अन्य स्थानीय निकायों के कर्मचारियों को भी दिया जाएगा। साथ ही, राज्य के पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों को बढ़ी हुई महंगाई राहत (DR) दी जाएगी। उन्हें 1 अक्टूबर से संशोधित मूल पेंशन या संशोधित पारिवारिक पेंशन के 38 प्रतिशत की दर से महंगाई राहत मिलेगी।
5वें वेतन आयोग के कर्मचारियों के लिए बड़ा उछाल
गाइडलाइंस में कहा गया है कि पेंशन देने वाला अधिकारी हर मामले में संशोधित पेंशन या पारिवारिक पेंशन पर देय महंगाई राहत की राशि की सही गणना करेगा। पश्चिम बंगाल के प्रधान महालेखाकार अनिंद्य दासगुप्ता इस संबंध में कोलकाता के मामले में विभिन्न सरकारी बैंकों को और अन्य जिलों के मामले में संबंधित महालेखाकार को जरूरी निर्देश जारी करेंगे। जो कर्मचारी अभी भी पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार पुराने या बिना बदले हुए वेतन ढांचे में हैं, उनके लिए महंगाई भत्ते की दर को एक बार में 171 प्रतिशत से बढ़ाकर 223 प्रतिशत कर दिया गया है। यह बदलाव 1 अक्टूबर से लागू होगा।
दिहाड़ी मजदूरों के लिए राहत की घोषणा
इसी तरह, नोटिफिकेशन के अनुसार, जो लोग अभी भी ROPA (वेतन और भत्ते में संशोधन), 2009 के तहत पुराना पेंशन या पारिवारिक पेंशन पा रहे हैं, उनके लिए महंगाई राहत को 171 प्रतिशत से बढ़ाकर 223 प्रतिशत कर दिया गया है। इसके अलावा, उन सभी सरकारी दिहाड़ी मजदूरों या दैनिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों की दिहाड़ी में 110 रुपये की तदर्थ (ad-hoc) बढ़ोतरी की गई है, जिनकी मजदूरी 'न्यूनतम मजदूरी अधिनियम' जैसे किसी कानूनी प्रावधान के तहत तय नहीं होती है। मजदूरी में यह नई बढ़ोतरी भी 1 अक्टूबर से लागू होगी।
राज्य के वित्त विभाग के दिशानिर्देशों में साफ कहा गया है कि सरकारी उपक्रमों या वैधानिक निकायों के मामले में, इस अतिरिक्त महंगाई भत्ते और महंगाई राहत का सारा खर्च उन्हें अपने फंड से या बजट से मिली वित्तीय सहायता से उठाना होगा। यह भी बताया गया है कि राज्य सरकार इसके लिए अलग से कोई अतिरिक्त वित्तीय सहायता नहीं देगी।