Edited By Ramanjot, Updated: 22 Oct, 2022 04:49 PM

विशेष न्यायाधीश सुरेंद्र प्रसाद ने मामले में सुनवाई के बाद पटना जिले के मसौढ़ी थाना क्षेत्र स्थित गोंडना गांव निवासी मल्हा मांझी को पॉकसो अधिनियम की धारा चार के तहत नाबालिग से दुष्कर्म का दोषी करार देने के बाद यह सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि अदा...
पटनाः बिहार में पटना व्यवहार न्यायालय स्थित बच्चों का लैंगिक अपराध से संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की एक विशेष अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म मामले में एक युवक को 10 वर्षों के कठोर कारावास के साथ ही 20 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।
विशेष न्यायाधीश सुरेंद्र प्रसाद ने मामले में सुनवाई के बाद पटना जिले के मसौढ़ी थाना क्षेत्र स्थित गोंडना गांव निवासी मल्हा मांझी को पॉकसो अधिनियम की धारा चार के तहत नाबालिग से दुष्कर्म का दोषी करार देने के बाद यह सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर दोषी को दो माह के कारावास की सजा अलग से भुगतनी होगी। इसके अलावा अदालत ने मुआवजे के तौर पर पांच लाख रुपए की राशि पीड़िता को अदा करने का आदेश जिला विधिक सेवा प्राधिकार को दिया है।
विशेष लोक अभियोजक मोहम्मद गयासुद्दीन ने बताया कि वर्ष 2017 में दोषी ने मसौढ़ी थाना क्षेत्र में एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया था।