नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में 2 दोषियों को उम्रकैद की सजा, पीड़िता को 4 लाख रुपए मुआवजा देगी सरकार

Edited By Ramanjot, Updated: 29 Apr, 2022 04:08 PM

2 convicts sentenced to life imprisonment for raping a minor

यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण करने संबंधी अधिनियम (पॉक्सो) की विशेष अदालत के न्यायाधीश आनंद कुमार सिंह ने मामले की सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की बातें सुनने के बाद अभियुक्त अरविन्द चौधरी एवं सोनिया गोस्वामी को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा...

भागलपुरः बिहार में भागलपुर जिले की एक अदालत ने नाबालिग लड़की से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में दो दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई और पीड़िता को चार लाख रुपए बतौर मुआवजा देने का आदेश राज्य सरकार को दिया।

यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण करने संबंधी अधिनियम (पॉक्सो) की विशेष अदालत के न्यायाधीश आनंद कुमार सिंह ने मामले की सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की बातें सुनने के बाद अभियुक्त अरविन्द चौधरी एवं सोनिया गोस्वामी को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई और अन्य दो को किशोर न्याय बोर्ड भेज दिया। इसके साथ ही पीड़िता को चार लाख रुपए का मुआवजा देने का निर्देश सरकार को दिया। बहस में सरकार की ओर से विशेष लोक अभियोजक जयकिशन मंडल ने हिस्सा लिया।

उल्लेखनीय है कि जिले के बबरगंज थाना क्षेत्र में 17 अक्टूबर 2019 को एक नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना हुई थी। पीड़िता के बयान पर 18 अक्टूबर को महिला थाना में चार युवकों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई थी। बाद में पुलिस ने चारों अभियुक्तों को गिरफतार कर जेल भेज दिया था।

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