Darbhanga News: दुष्कर्म के मामले में दोषी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास, 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगा

Edited By Swati Sharma, Updated: 25 Jan, 2024 04:14 PM

20 years rigorous imprisonment to the culprit in rape case

बिहार के दरभंगा जिले की एक अदालत ने नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म के मामले में दोषी युवक को 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश प्रतिमा परिहार की अदालत ने एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म के जुर्म में सिंहवाड़ा थाना...

दरभंगा: बिहार के दरभंगा जिले की एक अदालत ने नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म के मामले में दोषी युवक को 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।                      

कोर्ट ने 10 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया
पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश प्रतिमा परिहार की अदालत ने एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म के जुर्म में सिंहवाड़ा थाना के लोड़किा गांव के राजा सहनी के पुत्र केदार सहनी को 20 वर्ष के सश्रम कारावास और 30 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। साथ ही पीड़तिा के राहत एवं पुनर्वास के लिए छह लाख रुपए का प्रतिकर अनुदान भुगतान करने का आदेश भी दिया है। पॉक्सो एक्ट के विशेष लोक अभियोजक विजय कुमार पारिजात ने बताया कि न्यायालय ने भारतीय दण्ड विधान संहिता की धारा छह पॉक्सो एक्ट में 20 वर्ष की सश्रम कारावास और 10 हजार रुपए अर्थदंड, 376 (2) में 10 वर्ष सश्रम कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड और धारा 4, पोक्सो एक्ट में 10 वर्ष की सश्रम कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।    

युवक ने 2020 में किया था लड़की के साथ दुष्कर्म
पारिजात ने बताया कि वर्ष 2020 के जनवरी में लड़की के साथ दुष्कर्म किया गया था। घटना की प्राथमिकी महिला थाना में दर्ज की गई। नाबालिग लड़की की पेट से जन्म लिये मृत शिशु का खुलासा डी एन ए जांच से किया गया कि वह अभियुक्त केदार सहनी ही है। गैर सरकारी गवाहों ने तो अभियोजन को सहयोग नहीं किया लेकिन पीड़तिा और उसकी माँ की साक्ष्य तथा डी एन ए जांच ने दुष्कर्मी का नाम बताया। न्यायाधीश ने सजा के बिंदु पर सुनवाई के बाद यह निर्णय सुनाया है। पीड़िता के राहत एवं पुनर्वास के लिए 6 लाख रुपए का प्रतिकर भुगतान करने का आदेश भी दिया है। जो राशि जिला विधिक सेवा प्राधिकार दरभंगा के द्वारा पीड़तिा को प्रदान किया जाएगा। 

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