शराब के साथ पकड़े गए व्यक्ति को 6 वर्षों का कठोर कारावास, एक लाख रुपए का जुर्माना

Edited By Swati Sharma, Updated: 27 Sep, 2023 05:20 PM

6 years rigorous imprisonment to a person caught with liquor

बिहार में पटना व्यवहार न्यायालय स्थित मद्य निषेध एवं उत्पाद की विशेष अदालत ने लगभग 7 लीटर शराब के साथ पकड़े गए एक व्यक्ति को मंगलवार को छह वर्षों के सश्रम कारावास के साथ एक लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।

पटना: बिहार में पटना व्यवहार न्यायालय स्थित मद्य निषेध एवं उत्पाद की विशेष अदालत ने लगभग 7 लीटर शराब के साथ पकड़े गए एक व्यक्ति को मंगलवार को छह वर्षों के सश्रम कारावास के साथ एक लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।        

विशेष अदालत के न्यायाधीश ओम सागर ने मामले में सुनवाई के बाद पटना जिले के मालसलामी थाना क्षेत्र स्थित जमुनापुर मोहल्ला निवासी रवींद्र राय को बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम की धारा 30 ए के तहत दोषी करार देने के बाद यह सजा सुनाई है।

क्या है मामला?
मामले के विशेष लोक अभियोजक सैयद जफर हैदर ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर 03 जनवरी 2021 को पटना जंक्शन के प्लेटफार्म नंबर दो पर ब्रह्मपुत्र मेल में की गई छापेमारी में रवींद्र राय के पास से छह लीटर 900 मिलीलीटर विदेशी शराब बरामद की गई थी और उसे गिरफ्तार किया गया था। अभियोजन ने आरोप साबित करने के लिए अदालत में चार गवाहों का बयान कलमबंद करवाया था। 

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