गैंगरेप मामले में एक युवक को 20 वर्षों की कठोर कारावास, 15 हजार रुपए का जुर्माना

Edited By Ramanjot, Updated: 06 Jun, 2024 12:49 PM

a youth sentenced to 20 years rigorous imprisonment in a gang rape case

विशेष न्यायाधीश कमलेशचंद्र मिश्रा ने मामले में सुनवाई के बाद अभियुक्त सच्चिदानंद सिंह उर्फ भगेरू को भारतीय दंड विधान और पॉक्सो अधिनियम की अलग अलग धाराओं में दोषी करार देने के बाद यह सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर दोषी को छह माह के...

पटना: बच्चों का लैंगिक अपराध से संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की बिहार में पटना स्थित एक विशेष अदालत ने गैंगरेप के मामले में एक युवक को 20 वर्षों के सश्रम कारावास के साथ ही 15 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।

विशेष न्यायाधीश कमलेशचंद्र मिश्रा ने मामले में सुनवाई के बाद अभियुक्त सच्चिदानंद सिंह उर्फ भगेरू को भारतीय दंड विधान और पॉक्सो अधिनियम की अलग अलग धाराओं में दोषी करार देने के बाद यह सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर दोषी को छह माह के कारावास की सजा अलग से भुगतनी होगी। दूसरी और अदालत ने पीड़िता को मुआवजे के रूप में 10 लाख 50 हजार रुपए दिए जाने का निर्देश जिला विधिक सेवा प्राधिकार को दिया है।

मामले के विशेष लोक अभियोजक सुरेश चंद्र प्रसाद ने बताया कि घटना वर्ष 2020 की है। एक नाबालिग छात्रा को उसके ही विद्यालय का एक छात्र बहकाकर पटना के पुनपुन थाना क्षेत्र स्थित अपने चाचा दोषी सच्चिदानंद सिंह के घर ले गया, जहां उसने तथा उसके चाचा दोषी सच्चिदानंद सिंह ने उसके साथ बलात्कार किया। गैंगरेप में शामिल उक्त छात्र नाबालिग था, जिसका मुकदमा सुनवाई के लिए किशोर न्यायालय में भेज दिया गया था। इस मामले की प्राथमिकी पटना के राजीव नगर थाना में दर्ज की गई थी। 

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