Edited By Harman, Updated: 27 Aug, 2025 08:26 AM

बिहार की राजधानी पटना की एक विशेष अदालत ने रिश्वत लेने के जुर्म में मंगलवार को एक पूर्व अंचल अमीन को 4 वर्षों के सश्रम कारावास की सजा के साथ 20,000 का जुर्माना भी किया।
पटना: बिहार की राजधानी पटना की एक विशेष अदालत ने रिश्वत लेने के जुर्म में मंगलवार को एक पूर्व अंचल अमीन को 4 वर्षों के सश्रम कारावास की सजा के साथ 20,000 का जुर्माना भी किया।
निगरानी के विशेष न्यायाधीश मोहम्मद रुस्तम ने मामले मे सुनवाई के बाद औरंगाबाद जिले के दाउदनगर अंचल अमीन शिव शंकर राम को भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की विभिन्न धाराओं में दोषी करार देने के बाद यह सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर दोषी को एक माह के कारावास की सजा अलग से भुगतनी होगी।
मामले के विशेष लोक अभियोजक प्रभारी ट्रैप किशोर कुमार सिंह ने बताया कि 11 नवंबर 2014 को ब्यूरो के अधिकारियों ने दोषी अंचल अमीन को एक स्थानीय व्यक्ति से उसकी जमीन की मापी का सही प्रतिवेदन देने के एवज में 5000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया था। अभियोजन ने आरोप साबित करने के लिए इस मामले में 11 गवाहों का बयान अदालत में कलम बंद करवाया था।