घर में घुसकर की थी युवक की हत्या...अब कोर्ट ने 7 साल बाद दोषियों को सुनाई उम्रकैद की सजा।। Motihari News

Edited By Swati Sharma, Updated: 14 Aug, 2025 10:43 AM

four people sentenced to life imprisonment in a murder case

Motihari News: बिहार में पूर्वी चंपारण जिले की एक अदालत ने हत्या के एक मामले में चार लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। पंचम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राकेश कुमारी तिवारी ने एक युवक की हत्या मामले में नामजद चार अभियुक्तों पहाड़पुर थाना क्षेत्र के...

Motihari News: बिहार में पूर्वी चंपारण जिले की एक अदालत ने हत्या के एक मामले में चार लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। पंचम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राकेश कुमारी तिवारी ने एक युवक की हत्या मामले में नामजद चार अभियुक्तों पहाड़पुर थाना क्षेत्र के पहाड़पुर निवासी विवेक गिरी, उमेश गिरी ,बुलेट गिरी उर्फ बबलू गिरी एवं पूजा मजूमदार को हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने प्रत्येक को पचास-पचास हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड नहीं देने पर सभी दोषियों को तीन-तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।  

घर में घुसकर की थी युवक की हत्या
गौरतलब है कि प्रांजल कुमार ने वर्ष 2019 में अपने भाई दीपांशु कुमार की हत्या मामले में पहाड़पुर थाना कांड संख्या 175 दर्ज करायी थी। दर्ज करायी गयी प्राथमिकी में कहा गया था कि पांच सितंबर 2019 की रात्रि में वह अपने भाई दीपांशु कुमार के साथ खाना खाने के बाद सोने चला गया। रात्रि करीब 10.45 बजे विवेक गिरी, उमेश गिरी ,बुलेट गिरी उर्फ बबलू गिरी एवं पूजा मजूमदार सहित पांच लोगों ने घर में घुसकर उसके भाई पर चाकू से हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। ईलाज के दौरान दीपांशु की मौत हो गयी।    

इस मामले में सत्र वाद संख्या 37/2020 विचारण के दौरान अपर लोक अभियोजक सुभाष चंद्र प्रसाद यादव ने 11 गवाहों को न्यायालय में प्रस्तुत कर अभियोजन पक्ष रखा। न्यायाधीश ने न्यायिक प्रक्रिया पूरी कर तथा दोनों पक्षों के दलीलें सुनने के बाद धारा 302/34 एवं भारतीय दंड विधान की धारा 120 बी में नामजद आरोपियों को दोषी पाया और आजीवन कारावास के साथ 50-50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी। न्यायाधीश ने अभियुक्तों द्वारा कारागार में बितायी गयी अवधि का समायोजन सजा की अवधि करने का आदेश दिया है। एक अन्य नामजद अभियुक्त के नाबालिग होने के कारण उसके वाद का विचारण किशोर न्यायाधिकरण मोतिहारी में चल रहा है। 

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