Edited By Ramanjot, Updated: 25 Apr, 2025 07:48 PM

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में कुल 34 एजेंडों पर निर्णय लिये गये। बैठक के बाद कैबिनेट सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस. सिद्धार्थ ने प्रेस को संबोधित किया।
पटना: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में कुल 34 एजेंडों पर निर्णय लिये गये। बैठक के बाद कैबिनेट सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस. सिद्धार्थ ने प्रेस को संबोधित किया।
हवाई अड्डों पर अध्ययन को मंजूरी:
मधुबनी, वीरपुर, मुंगेर, बाल्मीकिनगर, भागलपुर और सहरसा में हवाई अड्डों की संभावनाओं का पता लगाने के लिए पूर्व-व्यवहार्यता अध्ययन हेतु भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को ₹2.43 करोड़ की प्रशासनिक मंजूरी दी गई।
ऊर्जा क्षेत्र में बड़ी राहत:
मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना के तहत 2025-26 में ₹15,995 करोड़ की राशि मंजूर की गई है। यह राशि एनटीपीसी को सीधे आरबीआई के माध्यम से दी जाएगी।
खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025:
राज्य में होने वाले इस आयोजन के लिए ₹119 करोड़ से अधिक की स्वीकृति दी गई।
शिक्षा क्षेत्र में नई पहल:
मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा के दौरान की गई घोषणाओं के तहत आठ जिलों में डिग्री कॉलेज खोलने हेतु 526 नए पदों के सृजन को मंजूरी दी गई।
सड़क और पुल निर्माण को बढ़ावा:
मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना के तहत 14,000 किमी नए ग्रामीण पथों के निर्माण को स्वीकृति दी गई। साथ ही मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना में संशोधन को भी हरी झंडी मिली।
दिव्यांगजनों को प्रोन्नति में आरक्षण:
राज्य सेवाओं में कार्यरत दिव्यांगजनों को प्रोन्नति में 4% क्षैतिज आरक्षण की स्वीकृति दी गई।
पर्यटन क्षेत्र में विकास:
सीतामढ़ी के पुनौराधाम का समग्र विकास अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि की तर्ज पर किया जाएगा। साथ ही तीन प्रसिद्ध मेलों को राज्य मेला प्राधिकरण के अंतर्गत शामिल किया गया।
स्वास्थ्य क्षेत्र में निर्णय:
राजभवन स्थित आयुर्वेदिक पंचकर्म इकाई के लिए एक आयुष चिकित्सा पदाधिकारी का पद सृजित किया गया। डॉ. सत्येन्द्र कुमार सिन्हा की बर्खास्तगी रद्द कर सेवा में पुनः बहाल किया गया।
भूमि अधिग्रहण के लिए नए पद:
राजस्व विभाग में भूमि अधिग्रहण से जुड़े 185 नए पदों के सृजन की मंजूरी मिली।
प्रशासनिक निर्णय:
राजस्व, कृषि, पशुपालन, नगर विकास, पर्यटन, श्रम संसाधन और अन्य विभागों से जुड़े नियमों में संशोधन और पदों के सृजन को स्वीकृति दी गई।
बर्खास्तगी के आदेश:
दो अधिकारियों को सेवा से बर्खास्त किया गया, जबकि एक अधिकारी को सेवा में पुनर्स्थापित किया गया।