Edited By Ramanjot, Updated: 14 Sep, 2024 11:33 AM
छपरा व्यवहार न्यायालय के न्यायिक दंडाधिकारी (एकादश) राकेश कुमार की अदालत में दाखिल आरोप पत्र में रसूलपुर थाना क्षेत्र के असहनी निवासी मृत्युंजयनाथ पांडे ने रसूलपुर थाना में 16 अगस्त 2019 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी, जिसमें उन्होंने अपनी जमीन को बेचने...
छपरा: बिहार में सारण जिले के व्यवहार न्यायालय में चेक बाउंस मामले में भोजपुरी फिल्म अभिनेता शत्रुघ्न कुमार उर्फ खेसारी लाल यादव के खिलाफ आरोप गठित किया गया।
छपरा व्यवहार न्यायालय के न्यायिक दंडाधिकारी (एकादश) राकेश कुमार की अदालत में दाखिल आरोप पत्र में रसूलपुर थाना क्षेत्र के असहनी निवासी मृत्युंजयनाथ पांडे ने रसूलपुर थाना में 16 अगस्त 2019 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी, जिसमें उन्होंने अपनी जमीन को बेचने के लिए शत्रुघ्न कुमार उर्फ खेसारी लाल की पत्नी चंदा देवी से 22 लाख सात हजार रुपए में बात की थी। इस जमीन का निबंधन 04 जून 2019 को एकमा निबंधन कार्यालय में हुआ था। उस वक्त खेसारी लाल यादव ने 18 लाख रुपए का चेक दिया था।
उक्त चेक को पांडे ने 20 जून 2019 को अपने खाता में जमा कर दिया लेकिन पर्याप्त राशि नहीं हाने के कारण 24 जून चेक बाउंस कर गया। उन्होंने दोबारा 27 जून को चेक जमा किया तो बैंक ने इसके अगले दिन चेक बाउंस होने की जानकारी दी। पुलिस ने 22 अगस्त 2020 को भारतीय दंड विधान की धारा 406 एवं 138 एनआई अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया। न्यायालय की ओर से 22 जनवरी 2021 को खेसारी लाल यादव के खिलाफ सम्मन और 25 फरवरी 2021 को जमानतीय वारंट जारी किया गया था।
इसके वावजूद अभियुक्त के न्यायालय में उपस्थित नही होने पर गैर जमानती वारंट जारी किया गया था। शुक्रवार को खेसारी लाल यादव की मौजूदगी में उपरोक्त प्राथमिकी में उनके विरुद्ध धारा 406 एवं 138 एनआई एक्ट में आरोप का गठन किया गया।