Edited By Ramanjot, Updated: 05 Jan, 2023 01:54 PM

एसीजेएम (प्रथम) की अदालत ने वर्ष 2020 के विधानसभा चुनाव के दौरान मतदान कार्य बाधित करने के मामले में भागलपुर के विधायक एवं प्रदेश कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा और अन्य छह लोगों को बुधवार को दोषी पाकर एक साल के कारावास की सजा सुनाई तथा एक...
भागलपुरः बिहार में भागलपुर जिले की एक अदालत ने धायक एवं कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा और अन्य छह को एक साल के कारावास के साथ ही एक हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। दरअसल, यह मामला इशाकचक थाना क्षेत्र में तीन नवंबर 2020 को दर्ज हुआ था। कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा सहित सात लोगों पर चुनाव कार्य को बाधित करने का आरोप लगा था।
भारतीय दंड विधान संहिता की धारा 353 के तहत सुनाई गई सजा
वहीं एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश विवेक कुमार सिंह की अदालत ने चार जनवरी को वर्ष 2020 के विधानसभा चुनाव के दौरान मतदान कार्य बाधित करने के मामले में भागलपुर के विधायक अजीत शर्मा और अन्य छह लोगों को दोषी पाकर एक साल के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही कोर्ट ने एक हजार रुपए का अर्थदंड लगाने का आदेश भी दिया। कोर्ट ने भारतीय दंड विधान संहिता की धारा 353 के तहत यह सजा सुनाई है।
इन लोगों को सुनाई गई सजा
विधायक अजीत शर्मा के अलावा जिन लोगों को कोर्ट ने सजा सुनाई है, उनमें मोहम्मद रियाज उल्लाह अंसारी, मोहम्मद इरफान खान उर्फ पिंटू, मोहम्मद नियाज उद्दीन, मोहम्मद मंजर उद्दीन उर्फ चुनना, मोहम्मद शफकत उल्लाह, मोहम्मद नियाज उल्ला उर्फ आजाद शामिल हैं।
कई बूथों पर मतदान कार्य को बाधित करने का आरोप
उल्लेखनीय है कि वर्ष 2020 के विधानसभा चुनाव में भागलपुर जिले के इशाकचक थाना क्षेत्र के कई बूथों पर मतदान कार्य को बाधित करने के सिलसिले में भागलपुर के विधायक अजीत शर्मा और अन्य छह लोगों के विरुद्ध नामजद प्राथमिकी संबंधित मतदान कर्मियों के आवेदन पर इशाकचक थाने में दर्ज कराई गई थी।