पटना अग्निकांड: होटल मालिकों की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज, घटना में करीब आधा दर्जन लोगों की गई थी जान

Edited By Ramanjot, Updated: 25 Jun, 2024 11:16 AM

patna fire incident anticipatory bail plea of  hotel owners rejected

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (12) मोहम्मद रुस्तम ने पाल होटल के मालिक नीरज गांधी और अमृत होटल के मालिक जसप्रीत सिंह की ओर से दाखिल की गई अग्रिम जमानत याचिकाओं पर दोनों पक्ष की दलीलें सुनने के बाद उन्हें अग्रिम जमानत की सुविधा देने से इनकार कर दिया।...

पटना: बिहार में राजधानी पटना के दो होटलों में लगी भीषण आग के मामले में अभियुक्त बनाए गए दोनों होटल मालिकों की अग्रिम जमानत याचिका पटना की एक सत्र अदालत ने आज खारिज कर दी।

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (12) मोहम्मद रुस्तम ने पाल होटल के मालिक नीरज गांधी और अमृत होटल के मालिक जसप्रीत सिंह की ओर से दाखिल की गई अग्रिम जमानत याचिकाओं पर दोनों पक्ष की दलीलें सुनने के बाद उन्हें अग्रिम जमानत की सुविधा देने से इनकार कर दिया। दोनों अभियुक्तों की ओर से बहस करते हुए उनके वकील ने इस मामले को लापरवाही के कारण हुई मौत बताया जबकि सरकारी वकील ने बहस करते हुए इस मामले को गैर इरादतन की गई हत्या का मामला बताया था।

गौरतलब है कि 24 अप्रैल 2024 को पटना जंक्शन के निकट स्थित दो होटलों में भीषण आग लग गई थी। इस अग्निकांड में करीब आधा दर्जन लोग मारे गए थे जबकि दर्जनों घायल हो गए थे। इस घटना को लेकर पुलिस ने कोतवाली थाने में गैर इरादतन की गई हत्या की धारा में एक प्राथमिकी दर्ज की है, जिसमें होटल मालिकों को अभियुक्त बनाया गया है।

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