Edited By Khushi, Updated: 27 Nov, 2024 06:44 PM
आज यानी 27 नवंबर 2024 को बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के शुभारंभ के अवसर पर विधि विभाग, पटना में शपथ ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में अंजनी कुमार सिंह, सचिव सह विधि परामर्शी, विधि विभाग, बिहार, पटना ने विभाग के सभी पदाधिकारियों एवं...
पटना: आज यानी 27 नवंबर 2024 को बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के शुभारंभ के अवसर पर विधि विभाग, पटना में शपथ ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में अंजनी कुमार सिंह, सचिव सह विधि परामर्शी, विधि विभाग, बिहार, पटना ने विभाग के सभी पदाधिकारियों एवं कर्मियों को बाल विवाह के खिलाफ हर संभव प्रयास करने की शपथ दिलाई।
बाल विवाह मानवाधिकार का एक गंभीर उल्लंघन है जो सीधे तौर पर लड़कियों एवं लड़कों के जीवन, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा को खतरे में डालता है तथा उनके भविष्य की संभावनाओं को सीमित करता है। भारत सरकार के बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम 2006 के तहत देश भर में 18 वर्ष से कम आयु की लड़कियों एवं 21 वर्ष से कम आयु के लड़कों की शादी निषेध है और इसका उल्लंघन करने पर दो साल की जेल या एक लाख का जुर्माना अथवा दोनों का प्रावधान है। कार्यक्रम में विभाग के अन्य पदाधिकारी एवं कर्मी भी मौजूद रहें।